पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 8 महीने से एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

Shahadat

11 Nov 2023 11:02 AM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 8 महीने से एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह के भीतर वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिन्हें अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उनकी निवारक हिरासत को चुनौती दी है।

    जस्टिस विनोद भारद्वाज ने कहा,

    "यह देखते हुए कि मामले निवारक हिरासत से संबंधित हैं और संबंधित याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि वे पहले ही लगभग 7 1⁄2-8 महीने की निवारक हिरासत से गुजर चुके हैं और निवारक हिरासत की अधिकतम स्वीकार्य अवधि 12 महीने है, राज्य वकील को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर सकारात्मक उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।"

    पीठ ने आगे कहा कि दो सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की अतिरिक्त अवधि उपलब्ध होगी। हालांकि, यह प्रत्येक मामले में 20,000/- रुपये जुर्माने के भुगतान के अधीन होगी। उक्त जुर्माने की राशि हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति, चंडीगढ़ के पास जमा की जाएगी।

    पीठ में अमृतपाल सिंह के साथ डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत याचिकाकर्ताओं की हिरासत के खिलाफ याचिका भी शामिल है।

    पपलप्रीत सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उन्हें "अमृतपाल का करीबी सहयोगी", "अजनाला पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़" और "अमृतपाल के संगठन वारिस पंजाब दे के एजेंडे को बढ़ावा देने" के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

    इसमें आगे कहा गया कि उन्होंने जेल इंस्पेक्टर के माध्यम से अधिकारियों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालांकि, सलाहकार बोर्ड ने प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया।

    पापलप्रीत का तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट एनएसए की धारा 3(3) के तहत "भारत की सुरक्षा" के संबंध में आदेश पारित नहीं कर सकता है और केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही एनएसए की धारा 3(1) के तहत आदेश जारी कर सकती है।

    आगे कहा गया कि एनएसए एक्ट की धारा 3(5) के तहत शासनादेश के अनुसार, राज्य सरकार याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए हिरासत आदेश को सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजने के लिए बाध्य है। इसके अलावा राज्य सरकार एनएस एक्ट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए अनुमोदन आदेश को सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजने के लिए बाध्य है।

    याचिका में कहा गया,

    "राज्य सरकार निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त आदेश और आधार के साथ अनुमोदन प्रदान करने में विफल रही है। इसलिए याचिकाकर्ता का हिरासत आदेश अवैध हो गया और रद्द किए जाने योग्य है।"

    मामले को अब आगे के विचार के लिए 18 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    अपीयरेंस: ब्रिजिंदर सिंह लूंबा, नवकिरण सिंह के वकील, सीडब्ल्यूपी-22014-2023 में याचिकाकर्ता के वकील।

    बिपन घई, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट आई.एस. के साथ। खरा, निखिल घई, पी.एस. बिंद्रा और सहदेवी, CWP-23635-2023, CWP-23632-2023, CWP-23633-2023, CWP-23637-2023 और CWP-23639-2023 में याचिकाकर्ताओं के वकील हैं।

    अमन पाल, अपर. सभी मामलों में उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के लिए ए.जी., पंजाब।

    एस.पी. जैन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, धीरज जैन, सीनियर पैनल वकील, प्रतिवादी-भारत संघ के वकील के साथ।

    केस टाइटल: पपलप्रीत सिंह बनाम भारत संघ और अन्य और 6 अन्य याचिकाएं

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