आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की याचिका खारिज

Shahadat

15 Oct 2025 9:35 AM IST

  • आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की याचिका खारिज

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा द्वारा दायर उस याचिका खारिज किया, जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में उनके खिलाफ चल रही सतर्कता जांच को रद्द करने की मांग की।

    जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने खैरा की याचिका में कोई दम नहीं पाया और कानून के अनुसार जांच जारी रखने की अनुमति दी।

    कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि पंजाब राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई कार्रवाई के कारण ऐसा किया गया।

    याचिका में कहा गया कि वर्तमान मामला राज्य में एक घिनौनी कहानी और दुखद परिदृश्य को दर्शाता है, जिसमें राज्य की जांच एजेंसियों को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस तरह से तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की आलोचना और असहमति को दबाया जा सके। उपरोक्त प्रतिशोध की भावना के कारण ही राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से राज्य ने उनके खिलाफ कई FIR दर्ज कीं।

    इसमें आगे कहा गया,

    "नई FIR दर्ज करने के अलावा, पुराने मामलों को फिर से खोलने की कोशिश की गई, जिन्हें देश की सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर दिया गया ताकि याचिकाकर्ता को मामलों के चक्रव्यूह में उलझाया जा सके और उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया जा सके।"

    याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य के तंत्र द्वारा कई ज्यादतियों का शिकार होने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने झुकने से इनकार कर दिया और प्रभावी विपक्षी नेता की भूमिका निभाते रहे।

    इसमें आगे कहा गया,

    "एक नई रणनीति तैयार की गई, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ एक खुली जांच शुरू की गई, जो 20 महीने से अधिक समय से लंबित है। इसमें सभी संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता के गले में एक एस्बेस्टस की तरह फंसा दिया गया ताकि उसकी स्वतंत्र आवाज़ को दबाया जा सके।"

    पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील एड. ए.जी. चंचल सिंगला ने दलील दी कि खैरा द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, वे अवैध स्रोतों से प्राप्त किए गए और उन्हें अभी तक किसी भी मामले में आरोपी नहीं बनाया गया।

    Title: Sukhpal Singh Khaira v . State of Punjab

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