पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में अमृतपाल के कथित सहयोगी को जमानत देने से इनकार किया, कहा- "घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया"
Shahadat
4 Nov 2023 10:56 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया," पुलिस स्टेशन पर हमला मामले में वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के "साथियों" की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अमृतपाल के नेतृत्व में घातक हथियारों से लैस लगभग 200-250 लोगों की भीड़ ने अपने एक साथी को हिरासत से छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन अजनाला पर हमला किया था।
जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,
"वर्तमान घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया, जहां अमृतपाल सिंह के प्रभाव में वर्तमान याचिकाकर्ता सहित गैरकानूनी भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके कानून को अपने हाथ में ले लिया। कानूनी सहारा लेने के बजाय, अपने सहयोगी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का गलत इरादा था।"
कोर्ट ने आगे कहा कि यहां पर डकैतों द्वारा "शक्ति का प्रदर्शन", जिससे वर्तमान हिंसक कृत्य हुआ, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता सहित डकैत खुद को "कानून के शासन" से ऊपर मानते हैं और देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देते हैं।
इसके अलावा, यदि वे कानून के तहत स्थापित सरकारी प्राधिकरणों के किसी भी कार्य से असहमत होते हैं तो वे न्याय की अपनी भावना प्राप्त करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने के अपने भविष्य के इरादों को भी प्रदर्शित करते हैं।
ये टिप्पणियां जगदीश सिंह, परषोतम सिंह और हरमेल सिंह की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिन्हें अमृतपाल सिंह का करीबी साथी बताया गया, जिन्होंने भीड़ को हिंसा के लिए प्रेरित किया था।
याचिकाकर्ताओं पर फरवरी, 2023 में अजनाला पुलिस स्टेशन पर भीड़ के हमले में शामिल होने और सीनियर पुलिस अधिकारियों को घायल करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307, 353, 186, 332, 333, 506, 120-बी, 427, 148, 149 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर स्तर तक के लोगों ने धारदार हथियारों से सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया।
दलील दी गई कि सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर उनके और अमृतपाल के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड बनाने के इरादे से उन्हें वर्तमान एफआईआर में गलत तरीके से फंसाया गया है।
रिकॉर्ड की जांच करने के बाद अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, झूठे है।
इसमें कहा गया,
"याचिकाकर्ताओं के मोबाइल के टावर लोकेशन, जो प्रासंगिक समय पर घटना स्थल पर पाए गए, उनके उपरोक्त दावे को गलत साबित करते हैं।"
पीठ ने आगे कहा,
"इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि तस्वीरों और वीडियो के अनुसार, याचिकाकर्ता कृपाण से लैस थे।"
कोर्ट ने कहा,
"परिणामस्वरूप, हालांकि याचिकाकर्ताओं के नाम एफआईआर में नहीं हैं। हालांकि, जांच के दौरान सामने आई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ताओं को वर्तमान एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया..."
पेश किए गए रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा,
"सटीक रूप से कहें तो रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर के सिर पर तेज धार वाले हथियार से चोट लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप उनके सिर पर 14 टांके लगे।"
न्यायालय ने कहा,
"यहां यह दर्ज करना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के बाद वर्तमान एफआईआर में अमृतपाल सिंह सहित कुछ सह-अभियुक्तों को पंजाब राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया है।"
यह कहते हुए कि याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज करने के लिए बाध्य किया जाता है, न्यायालय ने कहा,
"हिंसक घटनाओं में वृद्धि, विशेष रूप से भीड़ द्वारा राज्य के पदाधिकारियों के खिलाफ, जो वास्तव में न केवल समाज के सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरा पैदा करती है, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी।"
यह जोड़ा गया,
"इसके अलावा, चूंकि इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री पंजाब राज्य में प्रचलित विरोधी स्थिति को पूरी तरह से सामने लाती है। इसलिए यह न्यायालय अपनी संवैधानिक भूमिका से पीछे नहीं हट सकता और आम आदमी की पीड़ा से आंखें नहीं मूंद सकता।"
जस्टिस तिवारी ने याचिका खारिज करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला,
यह "न्याय का मखौल होगा, अगर गंभीर आरोपों के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वर्तमान मामले को यथार्थवादी तरीके से और उस संवेदनशीलता के साथ निपटाए जाने की जरूरत है, जिसके वह हकदार हैं। अन्यथा कानून वितरण एजेंसियों में आम आदमी का विश्वास खत्म हो जाएगा।"
अपीयरेंस: याचिकाकर्ताओं के वकील सिमरनजीत सिंह
केस टाइटल: जगदीश सिंह बनाम पंजाब राज्य
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