अधिवक्ता का दावा, उसने कई न्यायाधीशों को 'बनाया, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने खिंचाई की, जुर्माना लगाया
LiveLaw News Network
5 Nov 2020 3:28 PM IST
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक वकील को यह दावा करने के लिए डांट दिया कि उसने कई न्यायाधीशों को 'बनाया' और उसकी याचिका को खारिज करते हुए उस पर लगाए गए जुर्माने को दोगुना कर दिया।
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की एकल पीठ ने अधिवक्ता सुशील गौतम के "दावों" को ध्यान में रखते हुए कहा,
" याचिकाकर्ता के वकील का स्वर, तरीका और आचरण बहुत कुछ उनके बारे में बता देता है। फिर भी, एक उदार दृष्टिकोण रखते हुए, यह अदालत आगे की कार्रवाई करने से एक आत्म-संयम पसंद करती है। हालांकि, याचिकाकर्ता के लिए जुर्माने को बढ़ाया जाता है।"
तथ्यों को छुपाने के लिए जुर्माना लगाने के साथ अपने मामले को खारिज करने पर अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष बहुत ही "उपद्रवी आचरण" किया और कहा कि जुर्माने का भुगतान करना कोई मुद्दा नहीं है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें "कई न्यायाधीश" बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके तर्क इस प्रकार के कैसे हो सकते हैं, इसलिए अदालत ने उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस के इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका में दावे किए गए थे।
न्यायालय द्वारा सूचित किए जाने के बाद याचिका खारिज कर दी गई थी कि पूरा मामला सिविल न्यायालय के समक्ष पहले से ही विचाराधीन था क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही इस संबंध में दो सिविल सूट दायर किए थे।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया क्योंकि उसने मामले के पूरे तथ्यों को छुपाया था।
कोर्ट ने आगे कहा....
"किसी भी मामले में, उपर्युक्त के रूप में सूक्ष्म छिपाव में लिप्त होने के लिए याचिकाकर्ता का आचरण, किसी भी दोष को प्रेरित नहीं करता है और धारा 482 सीआरपीसी के तहत किसी भी अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सके।"
न्यायालय भी एक प्राथमिक दृष्टिकोण था कि मुक़दमा प्रकृति में फौजदारी (Civil) का है और आपराधिक कार्यवाही की मांग संपार्श्विक दबाव और निजी लाभ के लिए मांगी गई थी।
इसने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता एक आपराधिक मामला दर्ज करना चाहता है तो सही प्रक्रिया ये है कि उसे उच्च न्यायालय के सीधे संपर्क में आने से पहले, अपनी शिकायत के निवारण के लिए धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत ट्रायल कोर्ट का रुख करना था।
इन तथ्यों के मद्देनजर, याचिका को यू. टी चंडीगढ़, प्रशासन द्वारा बनाए गए COVID -19 फंड में जमा करने के लिए रुपए 50,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया।
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