आत्महत्या के मामले में कथित तौर पर कपल को 'अवैध रूप से' हिरासत में लेने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

LiveLaw News Network

25 Aug 2021 11:15 AM GMT

  • आत्महत्या के मामले में कथित तौर पर कपल को अवैध रूप से हिरासत में लेने पर  पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

    Punjab & Haryana High court

    पजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक कपल को कथित तौर पर 'अवैध रूप से' हिरासत में लेने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

    न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोगा से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यह आदेश दिया है।

    उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एसआई करमजीत सिंह, एसएचओ पी.एस. बधनी कलां, एएसआई जसवंत राय, गनमैन पवन कुमार और एक महिला पुलिस अधिकारी शिंदा सिंह और परमजीत कौर (दंपत्ति) को अवैध हिरासत में रखने के दोषी हैं।

    मामले की पृष्ठभूमि

    मंजीत कौर नामक एक महिला ने एक हैबियस कार्पस याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि उसके दामाद शिंदा सिंह और उसकी बेटी परमजीत कौर को पुलिस थाना बधनी कलां, जिला मोगा के पुलिस अधिकारियों ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अवैध रूप से हिरासत में ले रखा है।

    मामले के तथ्यों को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से एक खराब जांच की ओर इशारा करते हैं।

    अदालत ने कहा, ''मृतक ने कथित तौर पर कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। इसलिए इसमें गंभीर संदेह है कि क्या रविंदर कुमार द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 306 के तहत नामित व्यक्तियों के खिलाफ दंडनीय अपराध का मामला बनाते हैं?''

    इसके अलावा, शिंदा सिंह और परमजीत कौर (दंपत्ति) को अवैध रूप से हिरासत में लेने और 4 मार्च, 2021 को प्राथमिकी दर्ज करने और उसके तुरंत बाद उसी तारीख को उनकी गिरफ्तारी के आरोपों को देखते हुए, कोर्ट ने जिला और सत्र न्यायाधीश, मोगा को मामले की जांच करने का आदेश दिया था।

    इसके बाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोगा द्वारा की गई जांच में कथित तथ्यों की पुष्टि हुई और इसलिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मोगा को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

    कोर्ट ने मामले की जांच के लिए अन्य थानों/उपमंडलों के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की एक विशेष जांच टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ 3 सितंबर, 2021 से पहले प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।

    इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मोगा पुलिस ने मंगलवार को कथित रूप से कपल को अवैध रूप से हिरासत में लेने के आरोप में अपने चार कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    उपनिरीक्षक करमजीत सिंह (पूर्व एसएचओ बधनी कलां थाना), एएसआई जसवंत सिंह, गनमैन पवन कुमार और एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ धारा 342 (गलत तरीके से कैद करने की सजा) के तहत बधनी कलां थाने में प्राथमिकी दर्ज की है।

    केस का शीर्षक - मंजीत कौर बनाम पंजाब राज्य व अन्य

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story