पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कई मामलों वाले व्यक्तियों की हिरासत अवधि को विनियमित करने के लिए एसओपी की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
Shahadat
15 May 2023 8:28 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कई मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा हिरासत की कुल अवधि को विनियमित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब और हरियाणआ सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि सभी मामलों की हिरासत अवधि को संयुक्त रूप से पढ़ना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा।
याचिकाकर्ता कथित तौर पर 127 मामलों में शामिल है, जिसमें से याचिकाकर्ता 42 मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है, 56 मामलों में दोषी ठहराया गया और 30 मामलों में बरी हो गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि वह 8 साल से न्यायिक हिरासत में है और उसे त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
यह तर्क देते हुए कि अंडर-ट्रायल कस्टडी की अवधि की गणना उस दिन से की जानी है, जिस दिन से अभियुक्त को अदालत में पेश किया जाता है और यह सीआरपीसी की धारा 428 के अनुसार दोषसिद्धि के खिलाफ सेट-ऑफ करने के लिए उत्तरदायी है, याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि अवधि समाप्त हो गई है और उसके द्वारा कारावास की अवधि के विरुद्ध सेट-ऑफ नहीं किया जाता है ततो वह अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेल में रहेगा।
याचिका में आगे कहा गया कि अभियुक्त की हिरासत अवधि की गणना करने के लिए हाईकोर्ट के 2016 के तेजिंदर सिंह @तेजा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के फैसले का पालन उस राज्य द्वारा किया जा रहा है, जिसमें यह आयोजित किया गया,
"जब एक व्यक्ति मामले में विचाराधीन है और निरोध को दोषी ठहराया जाता है और दूसरे मामले में सजा सुनाई जाती है, पहले मामले में उसकी नजरबंदी समाप्त हो जाती है और घड़ी ऐसे समय तक रुक जाती है जब तक कि वह दूसरे मामले में रिहा नहीं हो जाता है। पहले मामले में उसकी विचाराधीन हिरासत की अवधि दूसरे मामले में रिहा होने के बाद फिर से शुरू होगी।”
याचिका में तर्क दिया गया कि तेजिंदर सिंह मामला सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र राज्य बनाम नजाकत अली मुबारक अली के फैसले के खिलाफ है, जिसमें यह कहा गया कि, "यदि अभियुक्त को एक साथ दो या अधिक मामलों में हिरासत में लिया जाता है और सजा पर सेट प्राप्त होता है- पहले मामले में अपने निरोध की अवधि के लिए बंद वह बाद के मामलों में अवधि के लिए सेट-ऑफ़ प्राप्त करने के लिए अपात्र नहीं है।
अदालत ने कहा,
"नजाकत अली मुबारक अली मामले में आयोजित किया गया कि प्रत्येक मामले में अदालत को अभियुक्त को इस तरह की हिरासत में अलग-अलग दिनों की संख्या की गणना करनी है और दोषी ठहराए जाने पर कारावास की देनदारी उस मामले में उस पर लगाए गए कारावास की शेष अवधि तक सीमित होनी चाहिए।"
याचिका में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ता को पेश करने के लिए आधिकारिक उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने की भी मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि अदालत द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी किए जाने के बावजूद प्रतिवादी लापरवाही से काम कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे को स्थगित कर दिया गया।
केस टाइटल: भूपिंदर कुमार गुप्ता बनाम पंजाब राज्य व अन्य।
याचिकाकर्ता के वकील: प्रथम सेठी, कनिष्क सरूप, तेजस्विनी
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