जब तक कोई रोक न हो, मामला रद्द करने की याचिका लंबित होने के कारण सुनवाई स्थगित न करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को निर्देश

Shahadat

24 Nov 2023 4:56 AM GMT

  • जब तक कोई रोक न हो, मामला रद्द करने की याचिका लंबित होने के कारण सुनवाई स्थगित न करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को निर्देश

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि कई मामलों में ट्रायल कोर्ट स्थगन दे रहे हैं, जहां मामला रद्द करने की याचिका लंबित है, ट्रायल कोर्ट को तब तक मामलों को आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं, जब तक कि कोई रोक न हो।

    जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,

    "मैंने पाया कि कई मामलों में जहां मुकदमे पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश नहीं हैं, दोनों पक्षों के वकीलों के कहने पर ट्रायल कोर्ट सबसे अच्छे ज्ञात कारणों से मामले पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं ट्रायल कोर्ट को अपनी कार्यवाही जारी रखने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करना उचित समझता हूं, जब तक कि किसी अपर कोर्ट द्वारा उक्त कार्यवाही पर रोक नहीं लगा दी जाती है।''

    ये टिप्पणियां सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका के जवाब में आईं, जिसमें पंजाब के एक गांव के सरपंच और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 120-बी के तहत आपराधिक विश्वास उल्लंघन के लिए दायर एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है।

    मामले की सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के समक्ष रद्दीकरण याचिका लंबित है।

    जस्टिस बेदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित कई आदेशों में याचिकाकर्ता को इस आधार पर स्थगन दिया गया कि मामला रद्द करने की कार्यवाही हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

    पीठ ने कहा,

    "इस तथ्य के बावजूद कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है, याचिकाकर्ता बार-बार इस आधार पर स्थगन की मांग कर रहे हैं कि एफआईआर रद्द करने की वर्तमान याचिका इस अदालत के समक्ष लंबित है।"

    उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह उपरोक्त आधार पर मामले को तब तक स्थगित न करें जब तक कि कार्यवाही पर रोक न लगा दी जाए।

    पीठ ने कहा कि इस आदेश की कॉपी आवश्यक अनुपालन के लिए पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश, चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और आवश्यक जानकारी के लिए न्यायिक अकादमी, सेक्टर 43, चंडीगढ़ के निदेशक को भी भेजी जाएगी। मामले को 29 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया।

    अपीयरेंस: याचिकाकर्ताओं के वकील अंकुर बंसल औक हरकंवर जीत सिंह, एएजी, पंजाब।

    केस टाइटल: बिशन दास और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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