पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, यूटी पुलिस विभाग को ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया

Shahadat

22 Jun 2023 12:15 PM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, यूटी पुलिस विभाग को ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की उस याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को केंद्र शासित प्रदेश में कांस्टेबल (कार्यकारी) की पोस्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई है।

    जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में कैटेगरी का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन फॉर्म जमा करता है तो "उसे स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद उचित प्राधिकारी द्वारा अपने नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।"

    याचिका सौरव उर्फ किट्टू टांक ने दायर की। सौरव हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में 6,000 मीटर ऊंची वर्जिन पीक पर चढ़ने वाले भारत के पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं।

    मई में चंडीगढ़ प्रशासन ने 700 अस्थायी पदों पर कांस्टेबल (कार्यकारी) पोस्ट की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया। अदालत को बताया गया कि जब याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रयास किया तो ट्रांसजेंडर कैटेगरी के संबंध में कोई विकल्प नहीं था। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा जून में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

    सौरव ने पद के लिए आवेदन करने की अनुमति मांगी और नालसा बनाम यूओआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता देने की मांग की।

    इसके अलावा, याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन को फिजिकल फिटनेस के संबंध में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है, क्योंकि वर्तमान में केवल पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए उल्लिखित मानक हैं।

    नोटिस जारी करते हुए अदालत ने मामले पर आगे विचार के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की।

    केस टाइटल: सौरव उर्फ किट्टू टैंक बनाम गृह सचिव, यूटी चंडीगढ़ और अन्य

    वकील रैना गोदारा, अभिमन्यु बालियान, पूजा पांडे और नील रॉबर्ट्स ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

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