हेट स्पीच मामले में पत्रकार को राहत नहीं, पूर्वांचल समुदाय और प्रवासी मज़दूरों को टारगेट करने का आरोप
Shahadat
3 Dec 2025 9:38 AM IST

हेट स्पीच और सांप्रदायिक उकसावे के आरोपों पर एक अहम आदेश में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्वांचल समुदाय और प्रवासी मज़दूरों के खिलाफ भड़काऊ बयान फैलाने के आरोपी एक पत्रकार की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की।
जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,
"शिकायत को पूर्वांचल समुदाय के कई दूसरे सदस्यों के साइन किए हुए एक मेमोरेंडम से सपोर्ट मिला था और जांच के दौरान पेश किए गए डिजिटल मटीरियल से पहली नज़र में पता चलता है कि याचिकाकर्ता खास ग्रुप को टारगेट करने वाले अपमानजनक और भड़काऊ बयानों वाला कंटेंट सर्कुलेट करने में शामिल था। स्पीच एक्ट थ्योरी (ऑस्टिन और सियरल द्वारा बताई गई) से उधार लेते हुए बातों की जांच सिर्फ उनके असली मतलब के लिए ही नहीं, बल्कि उनके बताने के इरादे और काम के लिए भी की जानी चाहिए। हर स्पीच एक्ट में एक लोक्यूशनरी एक्ट (बोला गया शब्द), एक इलोक्यूशनरी एक्ट (बोलने वाले का इरादा) और एक परलोक्यूशनरी एक्ट (सुनने वालों पर असर) शामिल होता है।"
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोप सिर्फ़ सड़क किनारे झगड़े तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ऐसे व्यवहार की ओर भी इशारा करते हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है, जिसके और भी गंभीर नतीजे हो सकते हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि उसका नाम सिर्फ़ सप्लीमेंट्री बयान में लिया गया था, जांच के दौरान सामने आई सामग्री को खारिज करने या कमज़ोर करने के लिए काफ़ी नहीं है।
जस्टिस गोयल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामला न सिर्फ़ गंभीर है, बल्कि इसमें पब्लिक ऑर्डर और समुदायों के बीच शांति भंग करने की क्षमता है। इस स्टेज पर ऐसी सामग्री को पूरी तरह से भरोसे लायक नहीं मानकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से चल रही जांच में रुकावट आएगी और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश कमज़ोर होगी।
यह इस बात से अनजान नहीं है कि इस तरह का अपराध न सिर्फ़ किसी व्यक्ति पर असर डालता है, बल्कि पूरे समुदाय में असुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। बेंच ने आगे कहा कि जांच के स्टेज पर ऐसे अपराधियों को बचाने से समाज में गलत संकेत जाएगा और दूसरों को भी इसी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने की हिम्मत मिलेगी।
इसमें आगे कहा गया,
"BNSS, 2023 की धारा 482 के तहत मिली पावर का मकसद बेगुनाह लोगों को बेवजह परेशानी और झूठे केस में फंसाने से बचाना है। हालांकि, यह उन लोगों पर लागू नहीं की जा सकती, जिनके खिलाफ जांच के दौरान इकट्ठा किए गए मटीरियल से साबित होते हैं कि पहली नज़र में गंभीर आरोप हैं। जांच अभी भी चल रही है और जांच एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और याचिकाकर्ता और इसमें शामिल दूसरे लोगों की मिलीभगत की जांच करनी है।"
FIR के मुताबिक, शिकायत करने वाले ब्रज भूषण सिंह ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता संदीप सिंह अटल उर्फ सांडवी, सह-आरोपी पत्रकार सुशील मचान के साथ मिलकर स्थायी तौर पर पूर्वांचल समुदाय के खिलाफ गाली-गलौज करते थे। शिकायत, जिसे समुदाय के कई सदस्यों के साइन किए हुए एक मेमोरेंडम के साथ सपोर्ट किया गया, में दोनों पर प्रवासी मजदूरों का अपमान करने, सड़क किनारे दुकानदारों को धमकी देने, पूर्वांचल की महिलाओं के बारे में गलत बयान देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया।
दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि जांच के दौरान इकट्ठा किया गया मटीरियल, जिसमें शिकायत करने वाले का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट और पेन-ड्राइव शामिल है, यह दिखाता है कि याचिकाकर्ता पत्रकार होने के नाते पूर्वांचल समुदाय, प्रवासी मजदूरों और उस समुदाय की महिलाओं के खिलाफ गाली-गलौज और भड़काऊ बातें फैलाता था।
FIR और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए मटीरियल को देखते हुए जज ने कहा कि यह दिखाता है कि याचिकाकर्ता ने पूर्वांचल समुदाय के खिलाफ गाली-गलौज और बदनाम करने वाली बातों वाले भड़काऊ इंटरव्यू फैलाए हैं।
यह देखते हुए कि "जांच अभी भी चल रही है और जांच एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच करनी है, रिकॉर्डिंग का सोर्स और पिटीशनर और इसमें शामिल अन्य लोगों की मिलीभगत का पता लगाना है। इन हालात में याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ को गैर-जरूरी नहीं कहा जा सकता," याचिका खारिज कर दी गई।
Title: Sandeep Singh Attal @ Sandvi v. State of Punjab

