पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Brij Nandan

30 May 2022 2:32 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा की तस्करी में शामिल आरोपी-याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दायर एनसीबी अपराध मामले में अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते हुए कहा कि एनसीबी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर याचिकाकर्ता की भूमिका और सक्रिय भागीदारी स्पष्ट है। इसलिए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

    पूर्वोक्त जवाब से, याचिकाकर्ता की भूमिका और सक्रिय भागीदारी स्पष्ट है। इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

    जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की पीठ एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां भारत सरकार द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ के माध्यम से (याचिकाकर्ता) और दो अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 52 बीएन, बीएसएफ के जवानों ने एक भारतीय नागरिक गुरप्रीत सिंह उर्फ मंगल सिंह के कब्जे से संदिग्ध नारकोटिक्स ड्रग्स के 6 पैकेट बरामद किए हैं। इसने स्वीकार किया कि वह वर्तमान याचिकाकर्ता रिंकू सिंह और एक बब्बू सिंह उर्फ सतनाम सिंह के कहने पर और मिलीभगत से शराब लेने आया था।

    एनसीबी ने अपने जवाब में कहा कि गुरप्रीत सिंह को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 67 के तहत नोटिस दिए जाने के बाद बरामदगी के तरीके और तथ्य को स्वीकार किया गया था। उन्होंने आगे पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा की साजिश और तस्करी में याचिकाकर्ता की सक्रिय भागीदारी के तथ्यों और तरीके का खुलासा किया।

    नोटिस पर, राहुल सैनी, इंटेलिजेंस ऑफिसर, एनसीबी, चंडीगढ़ के हलफनामे के माध्यम से प्रतिवादी (एनसीबी) की ओर से जवाब दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि आरोपी गुरप्रीत सिंह को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 67 के तहत नोटिस दिया गया था और उन्होंने बरामदगी के तरीके और तथ्य को स्वीकार किया। इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा की साजिश और तस्करी में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

    सह-आरोपी सतनाम सिंह उर्फ बब्बू ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत अपने बयानों में खुलासा किया कि उसकी सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता और गुरप्रीत सिंह को पाकिस्तानी तस्कर द्वारा भारतीय सीमा के अंदर फेंके गए हेरोइन के पैकेट प्रत्येक को 02 लाख रुपये में लेने थे। इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ता पाकिस्तानी तस्कर से हेरोइन की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था।

    जवाब में आगे कहा गया है कि इस मामले में सह-आरोपी सतनाम सिंह उर्फ बब्बू को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत बयान दिया और खुलासा किया कि वह गुरप्रीत सिंह और रिंकू को जानता था।

    उसने बताया कि उन्हें पाकिस्तानी तस्कर द्वारा भारतीय सीमा के अंदर फेंके गए हेरोइन के पैकेट लेने हैं और उन्हें प्रत्येक पैकेट के लिए 02 लाख रुपये मिलेंगे। इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ता हेरोइन की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था और पाकिस्तानी तस्कर से वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त करने के लिए बीएसएफ चौकी लखावली गया था।

    एनसीबी ने आगे कहा कि पूरी जांच के बाद याचिकाकर्ता की संलिप्तता साबित होती है और सह-आरोपी के बयानों के अलावा, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं जो उसके अपराध को साबित करते हैं।

    याचिकाकर्ता गहन जांच के बाद हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा की तस्करी में लिप्त पाया गया। सह-अभियुक्तों के बयानों के अलावा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के रूप में याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

    याचिका के लिए वकील की प्रस्तुति और एनसीबी द्वारा प्रस्तुत जवाब का विश्लेषण करने के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान याचिकाकर्ता पाकिस्तान से भारत में वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी करने की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था और अग्रिम जमानत प्रदान किए बिना अपील को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: रिंकू सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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