पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी को अदालती कार्यवाही "बहुत हल्के में" लेने के लिए फटकार लगाई

LiveLaw News Network

23 Dec 2020 5:00 AM GMT

  • पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी को अदालती कार्यवाही बहुत हल्के में लेने के लिए फटकार लगाई

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक आईएएस अधिकारी पर, "प्रक्रिया को बहुत हल्के में" लेने और सुनवाई के लिए निर्धारित तारीखों पर पेश होने में विफल रहने पर भारी फटकार लगाई।

    जस्टिस निर्मलजीत कौर की सिंगल बेंच ने नोट किया कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रतिवादी अधिकारी जे गणेशन सुनवाई में खुद को पेश करने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की पिछली सुनवाई में भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

    खंडपीठ ने सिविल रिट याचिका संख्या 6830/2007 में पारित अपनी दिनांक 1 सितंबर, 2008 की अपनी तिथि का अनुपालन न करने के लिए एक सरिता मेहता द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    पीठ ने टिप्पणी की कि जब प्रतिवादी अधिकारी पिछली सुनवाई पर इसके समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो अदालत को यह आदेश जारी करने के लिए बाध्य किया गया कि प्रतिवादी अपने वकील के साथ 16 दिसंबर, 2020 (बुधवार) को पेश होना चाहिए। हालांकि इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया।

    जब यह प्रतिवादी के वकील को बताया गया था, वह प्रस्तुत किया कि गणेशन अपने कार्यालय से वर्चुअल सुनवाई के लिए उपलब्ध होंगे।

    अदालत ने कहा कि यह सबसे पहले अदालत के आदेश की भावना में नहीं था और दूसरा, इस निवेदन के बावजूद, प्रतिवादी अपने कार्यालय से उपलब्ध नहीं था जब मामला सुनवाई के लिए आया।

    इस पृष्ठभूमि में अदालत ने टिप्पणी की, इस मामले को बहुत हल्के में लिया जा रहा है।

    प्रतिवादी के इस तरह के कठोर रवैये के कारण, अदालत ने उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के लिए अपना झुकाव व्यक्त किया, लेकिन ऐसा करने से परहेज किया और उसे एक अंतिम अवसर प्रदान किया।

    पीठ ने कहा,

    "इस स्तर पर, जब इस कोर्ट अधिकारी के उपस्थिति न रहने के लिए जमानती वारंट जारी करने वाला था, अधिकारी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि आदेश का पालन करने के लिए एक अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए।"

    न्यायालय ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने से परहेज किया और उन्हें अगली सुनवाई के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया, जो 14 जनवरी, 2021 के लिए निर्धारित है। अदालत ने आगे कहा कि यदि प्रतिवादी अगली सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो वह डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को 30,000 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

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    अनावश्यक स्थगन के कारण पक्षकारों की उपस्थिति न होने से संबंधित इसी तरह के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि बार और वादकारियों की जिम्मेदारी है कि वे न्यायालयों द्वारा दी गई तारीखों का पालन करें ।

    जस्टिस एन सेशायी की एकल पीठ ने टिप्पणी की कि हर बार बार या वादकारियों को उनकी सुनवाई के लिए पोस्टिंग दी जाती है, लेकिन कोर्ट उन्हें तारीख दे रहा है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये तारीख बेकार न जाएं।

    केस टाइटल: सरिता मेहता और ओआरएस बनाम जे गणेशन और एअनआर।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करेंं





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