सिद्धू मूसेवाला पर किताब लिखने वाले लेखक को मानहानि मामले में मिली अग्रिम जमानत

Shahadat

17 Feb 2025 5:06 AM

  • सिद्धू मूसेवाला पर किताब लिखने वाले लेखक को मानहानि मामले में मिली अग्रिम जमानत

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के जीवन पर आधारित किताब के लेखक को मानहानि मामले में अग्रिम जमानत दी।

    मूसेवाला के पिता ने 'द रियल रीज़न व्हाई लीजेंड डाइड' पुस्तक लिखने वाले लेखक मनजिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 406 और 380 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इसमें गायक के परिवार के खिलाफ अपमानजनक सामग्री है।

    जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,

    "वर्तमान याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने का कोई वैध या ठोस कारण नहीं है, क्योंकि यह पुस्तक सिद्धू मूसेवाला के लिए वैध व्यक्तिगत विवरण या श्रद्धांजलि है, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था और यह बौद्धिक संपदा की चोरी का मामला नहीं है।"

    न्यायालय ने कहा कि पुस्तक के अनुवादित अंश के अनुसार, उसे सिद्धू मूसेवाला को संबोधित करते हुए कुछ भी आपत्तिजनक या अपमानजनक नहीं मिला, और "दिए गए बयान वैध आलोचना की सीमा के भीतर हैं"।

    न्यायालय ने आगे रेखांकित किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। हालांकि इस अधिकार का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के भीतर किया जाना चाहिए।

    इसने आगे कहा कि जमानत देते समय केवल यह देखना है कि "प्रथम दृष्टया" आरोप सत्य प्रतीत होते हैं या नहीं, न कि अन्य और इसके अतिरिक्त भारी परिस्थितियों को देखना है।

    सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि वह प्रोफेसर हैं, जो अकादमिक या बौद्धिक के रूप में उनकी स्थिति को विश्वसनीयता प्रदान करता है। संभावित रूप से इस विचार को पुष्ट करता है कि पुस्तक व्यक्तिगत लाभ या दुर्भावना के बजाय अकादमिक इरादे से लिखी गई। सिंह के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने कोई चोरी नहीं की और पुस्तक में संदर्भित तस्वीरें और अन्य सामग्री इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे निजी या गोपनीय नहीं हैं। पुस्तक में उनका उपयोग किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।

    जमानत का विरोध करते हुए राज्य के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के निवास से तस्वीरों के साथ एल्बम की चोरी शामिल है, जो प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने किताब में कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला के गैंगस्टरों के साथ कथित संबंधों और विक्की मिड्दुखेड़ा की हत्या में उनकी संभावित संलिप्तता का उल्लेख किया।

    उन दलीलों को सुनने के बाद जज ने सिंह को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार करने का कोई वैध कारण नहीं पाया। यह देखते हुए कि जांच में शामिल होने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने की सच्ची मंशा और इच्छा है, जिससे जांच एजेंसी द्वारा अंतिम रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जा सके, अदालत ने राहत प्रदान की।

    केस टाइटल: मनजिंदरसिंह @मनजिंदरमाखा बनाम पंजाब राज्य

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