पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा के लिए पिता का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया

Shahadat

30 Jun 2022 5:09 AM

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा के लिए पिता का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हाल ही में विदेशी यूनिवर्सिटी में बेटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने से वंचित पिता को राहत देते हुए उसका पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। उक्त व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था।

    जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई मामला लंबित है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति (याचिकाकर्ता) भारत वापस नहीं लौटेगा या उसे भारत वापस नहीं लाया जा सकता।

    न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

    भारतीय समाज में विशेष रूप से जब लड़की शिक्षा के शिखर पर पहुंचती है तो यह न केवल माता-पिता को बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करता है। इस प्रकार, यदि उसके माता-पिता दीक्षांत समारोह में भाग लेते हैं तो यह बच्चे को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा।

    अदालत ने याचिका की अनुमति देते हुए याचिकाकर्ता को विदेश जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के अधीन कनाडा जाने की अनुमति दी गई-

    i) याचिकाकर्ता स्मार्ट फोन खरीदेगा और अपने IMEI नंबर और अन्य विवरण SHO/I.O को सूचित करेगा। पूर्व में उल्लेखित थाने में याचिकाकर्ता फोन की लोकेशन/जीपीएस को हमेशा "चालू" मोड पर रखेगा। जब भी जांच अधिकारी लोकेशन शेयर करने के लिए कहेगा तो याचिकाकर्ता तुरंत ऐसा करेगा। याचिकाकर्ता संबंधित एसएचओ/आईओ की अनुमति के बिना न तो लोकेशन हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट, कॉल और न ही फोन को प्रारूपित करेगा।

    ii) याचिकाकर्ता कनाडा में अपना पता, फोन और व्हाट्सएप नंबर संबंधित एसएचओ/आईओ को सूचित करेगा।

    कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि याचिकाकर्ता भारत लौटने के 15 दिनों के भीतर अपना पासपोर्ट वापस निचली अदालत में जमा कर देगा। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता अपने पासपोर्ट को स्थायी रूप से जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।

    केस टाइटल: कंवलप्रीत सिंह कालरा बनाम पंजाब राज्य और अन्य

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story