हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम 'अजन्मे बच्चे' को गोद लेने के लिए एग्रीमेंट की परिकल्पना नहीं करता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Shahadat

24 Jun 2022 6:01 AM GMT

  • हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम अजन्मे बच्चे को गोद लेने के लिए एग्रीमेंट की परिकल्पना नहीं करता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अजन्मे बच्चे को गोद लेने के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत अजन्मे बच्चे को गोद लेने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

    हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ऐसे बच्चे को गोद लेने के एग्रीमेंट की परिकल्पना नहीं करता, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है।

    जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव नवजात शिशु की प्राकृतिक मां द्वारा उसे प्रतिवादी नंबर चार और पांच की कस्टडी से मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने बच्चे के माता-पिता से अनुरोध किया कि वह उसके जन्म से पहले उसे गोद दे दे।

    बच्चे के जन्म के बाद उसे प्रतिवादी नंबर चार और पांच द्वारा ले जाया गया, जिन्होंने याचिकाकर्ता-मां और उसके पति से कथित रूप से बल प्रयोग करके एग्रीमेंट किया।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता बच्चे की प्राकृतिक मां उसकी प्राकृतिक अभिभावक है। इसके अलावा, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार दत्तक ग्रहण मान्य नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अनुसार गोद लेने के तथ्य के बारे में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

    यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता बच्चे की प्राकृतिक मां उसकी प्राकृतिक अभिभावक है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम' के लिए) के प्रावधानों के अनुसार कोई वैध दत्तक ग्रहण नहीं है।

    इस तथ्य की वैधता कि याचिकाकर्ता बच्चे की प्राकृतिक मां है, प्रतिवादियों द्वारा भी तर्क नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि गोद लेने के पक्ष में कोई रजिस्टर्ड समझौता नहीं है।

    कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 अजन्मे बच्चे को गोद लेने के लिए एग्रीमेंट की परिकल्पना नहीं करता। इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर चार और पांच विचाराधीन नाबालिग बच्चे की कानूनी हिरासत में होने का दावा नहीं कर सकते।

    उपरोक्त के मद्देनजर, अदालत ने मां की वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियों को बच्चे की कस्टडी तुरंत उसे सौंपने का निर्देश दिया।

    इसने प्रतिवादी नंबर चार और पांच को किसी भी एग्रीमेंट को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की, जो कि उनके पास याचिकाकर्ता और उसके पति के खिलाफ उनके गोद लेने के दावे के संबंध में उचित न्यायालय में है।

    केस टाइटल: पूजा रानी बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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