पुणे की अदालत ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसेस जारी किया

Shahadat

1 Jun 2024 8:46 AM GMT

  • पुणे की अदालत ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसेस जारी किया

    पुणे की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसेस जारी किया। अदालत ने राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा के दौरान वीडी सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए दायर मानहानि मामले में 19 अगस्त, 2024 को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।

    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अक्षी जैन ने दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में नोटिस जारी किया, सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने लाइव लॉ को बताया। 30 मई, 2024 को पारित आदेश सीआरपीसी की धारा 204 के तहत जारी किया गया।

    मानहानि की शिकायत में दावा किया गया कि गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न अवसरों पर सावरकर को बार-बार बदनाम किया। एक विशेष घटना 5 मार्च, 2023 को उजागर हुई, जब गांधी ने ब्रिटेन में ओवरसीज कांग्रेस को संबोधित किया।

    शिकायतकर्ता ने दावा किया कि गांधी ने सावरकर के खिलाफ जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगाए, जबकि वे जानते थे कि ये आरोप झूठे हैं। उनका उद्देश्य सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और शिकायतकर्ता तथा उनके परिवार को मानसिक पीड़ा पहुंचाना था।

    शिकायत में कहा गया कि अपमानजनक भाषण इंग्लैंड में दिया गया, लेकिन इसका असर पुणे में महसूस किया गया, क्योंकि इसे पूरे भारत में प्रकाशित और प्रसारित किया गया। सावरकर ने अपनी शिकायत में कई समाचार रिपोर्ट और लंदन में गांधी के भाषण के वीडियो का यूट्यूब लिंक सबूत के तौर पर पेश किया।

    उन्होंने दावा किया कि गांधी ने सावरकर पर एक किताब लिखने का झूठा आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई का वर्णन किया, जिसे सावरकर ने कभी नहीं लिखा और ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। सत्यकी ने तर्क दिया कि गांधी ने सावरकर को बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बेबुनियाद आरोप लगाए।

    सत्यकी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि आवेदन में आईपीसी की धारा 500 के तहत गांधी के लिए अधिकतम सजा और सीआरपीसी की धारा 357 के अनुसार अधिकतम मुआवजा लगाने की मांग की गई। अदालत ने सत्यकी और दो गवाहों के बयान दर्ज किए और जनवरी 2024 में पुणे सिटी पुलिस को धारा 202, सीआरपीसी के अनुसार मानहानि की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस ने 27 मई, 2024 को न्यायाधीश के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया और गांधी के खिलाफ प्रक्रिया जारी की।

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