चूंकि न्यायालयों की केस डायरी तक पहुंच नहीं, इसलिए जमानत याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई के दरमियान आरोपों को सही ढंग से पढ़ने की जिम्‍मेदारी लोक अभियोजक परः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

6 Feb 2022 7:15 AM IST

  • चूंकि न्यायालयों की केस डायरी तक पहुंच नहीं, इसलिए जमानत याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई के दरमियान आरोपों को सही ढंग से पढ़ने की जिम्‍मेदारी लोक अभियोजक परः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    Madhya Pradesh High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देखा है कि जमानत याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई के दरमियान, चूंकि न्यायालयों की केस डायरी तक पहुंच नहीं है, इसलिए आरोपित/आवेदक के खिलाफ आरोपों को सही ढंग से पढ़ने की जिम्‍मेदारी लोक अभियोजक पर बहुत ज्यादा है।

    जस्टिस जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ आईपीसी की धारा 420, 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका के संबंध में आवेदकों द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    मामला

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, एक संपत्ति के संबंध में 9,40,000/- रुपये के विचार के लिए, शिकायतकर्ता के पक्ष में आवेदक नंबर 1 की मां द्वारा बिक्री का एक नोटरीकृत समझौता निष्पादित किया गया और आवेदक सहमतिकर्ता के रूप में खड़े थे।

    इसके बाद, यह आरोप लगाया गया कि बिक्री के लिए एक और नोटरीकृत समझौता आवेदक नंबर एक की मां द्वारा अपनी दूसरी बेटी सोनम के पक्ष में बिना किसी प्रतिफल के निष्पादित किया गया था, और इस प्रकार, यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को आवेदकों ने धोखा दिया था और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों और उन्होंने 9,40,000/- रुपये की राशि का गबन किया था।

    आक्षेपित आदेश में, यह उल्लेख किया गया था कि आरोप यह है कि नोटरीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किए गए थे। सुनवाई के दरमियान जब कोर्ट ने राज्य के वकील से पूछा कि दस्तावेज की प्रकृति क्या है, तो उसने बार-बार कहा कि एक नोटरीकृत दस्तावेज निष्पादित किया गया था।

    इसके बाद, जब उनसे यह इंगित करने के लिए कहा गया कि क्या विचाराधीन दस्तावेज़ एक नोटरीकृत बिक्री विलेख या बेचने का समझौता था तो उन्होंने कहा कि बेचने के लिए एक नोटरीकृत समझौता निष्पादित किया गया था।

    हालांकि, जब उन्हें दस्तावेज़ के शीर्षक को पढ़ने के लिए कहा गया, तो यह पता चला कि दस्तावेज को बिक्री विलेख के रूप में टाइटल किया गया था, और इसलिए, न्यायालय ने कहा कि राज्य वकील अदालत को गुमराह कर रहे थे कि बेचने के लिए एक नोटरीकृत समझौता शिकायतकर्ता के पक्ष में आवेदक संख्या एक की मां द्वारा निष्पादित किया गया था।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा,

    " बिक्री के समझौते और बिक्री विलेख के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है ... यह वास्तव में चौंकाने वाला था कि या तो श्री तोमर दस्तावेज के शीर्षक को समझने की स्थिति में नहीं थे या वह जानबूझकर उसे दबा रहे थे। दोनों ही परिस्थितियों में, वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं ।"

    हालांकि, जब राज्य के वकील ने अदालत को ठीक से सहायता नहीं करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी तो अदालत ने उनकी माफी को इस आशा और विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया, कि वह महाधिवक्ता के कार्यालय से जुड़े कर्तव्यों को समझेंगे।

    आदेश

    मामले के तथ्यों के बारे में, कोर्ट ने नोट किया कि 100 रुपये से अधिक की संपत्ति के संबंध में एक बिक्री विलेख को पंजीकृत करने की आवश्यकता है और मौजूदा मामले में, आवेदकों ने स्वीकार किया था कि वे बिक्री विलेख के लिए सहमतिकर्ता के रूप में खड़े थे। आवेदक संख्या एक की मां ने शिकायतकर्ता के पक्ष में और इसे पंजीकृत करने के बजाय, बिक्री विलेख नोटरीकृत किया गया था।

    अदालत ने कहा, " इस प्रकार, यह स्टांप शुल्क की चोरी का भी एक स्पष्ट मामला है ।"

    आगे यह देखते हुए कि यदि मां को ऋण लेनदेन से संबंधित एक दस्तावेज निष्पादित करना था, तो बिना किसी प्रतिफल राशि के अपनी ही बेटी सोनम के पक्ष में एक नोटरीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने का कोई कारण नहीं था( अदालत ने उन्हें जमानत से इनकार कर दिया।

    केस शीर्षक - श्रीमती पूनम भदौरिया और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एमपी) 25

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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