एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए (4) के तहत आरोपी की 180 दिन से आगे हिरासत को उचित ठहराने के लिए लोक अभियोजक को स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

14 Feb 2022 10:00 AM GMT

  • एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए (4) के तहत आरोपी की 180 दिन से आगे हिरासत को उचित ठहराने के लिए लोक अभियोजक को स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी को 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होने के बहाने डिफॉल्ट जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि लोक अभियोजक, स्वतंत्र रूप से अपना विवेक लगाने के बाद, जांच एजेंसी को जांच पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए आरोपी को और हिरासत में रखने के औचित्य का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल नहीं करता है।

    जस्टिस संत प्रकाश ने कहा कि कोई लोक अभियोजक केवल एक पोष्ट ऑफिस या फारवर्डिंग एजेंसी नहीं है।

    "समय के विस्तार की मांग के लिए, जांच एजेंसी के अनुरोध पर स्वतंत्र रूप से विवेक लगाने के बाद, लोक अभियोजक को अदालत को एक रिपोर्ट देने की आवश्यकता होती है जिसमें जांच की प्रगति का संकेत दिया जाता है और जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए सक्षम करने के लिए आरोपी को और हिरासत में रखने के औचित्य का खुलासा किया जाता है। लोक अभियोजक आवेदन और रिपोर्ट पर अपने अनुरोध के साथ जांच अधिकारी के अनुरोध को संलग्न कर सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट में यह खुलासा होना चाहिए कि उसने अपना विवेक लगाया है और जांच की प्रगति पर संतुष्ट है और जांच पूरी करने के लिए और समय देने पर विचार किया है।

    ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में ये हुआ, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए (4) के साथ पढ़ी गई सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। चालान दाखिल करने के लिए दिए गए अभियोजन पक्ष की ओर से 180 दिन से अधिक समय के विस्तार की मांग का हवाला दिया गया था।

    शुरुआत में, न्यायालय ने पाया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) के प्रावधान के तहत, अदालत जांच पूरी करने के लिए निर्धारित 180 दिनों की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है। तथापि, ऐसा लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर किया जा सकता है जिसमें जांच की प्रगति और अभियुक्त को 180 दिनों की उक्त अवधि के बाद हिरासत में लिए जाने के विशिष्ट कारण बताए गए हों।

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय की राय थी कि,

    "केवल इस संबंध में एक आवेदन दाखिल करने से अदालत को चालान दाखिल करने के लिए निर्धारित अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं मिल जाता है।"

    हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि एक लोक अभियोजक को स्वतंत्र रूप से समय के विस्तार की मांग करने वाली जांच एजेंसी द्वारा अनुरोध करने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए और फिर जांच की प्रगति के बारे में और क्या आरोपी को और हिरासत में रखने की जरूरत है, पर अदालत को एक रिपोर्ट देनी चाहिए।

    "लोक अभियोजक की रिपोर्ट, इसलिए, केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि इसकी स्वीकृति का परिणाम एक आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और इसलिए, इसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए (4) की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना चाहिए। लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की सामग्री, उसके विवेक के उचित आवेदन के बाद, अदालत को स्वतंत्र रूप से यह तय करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि किसी दिए गए मामले में विस्तार दिया जाना चाहिए या नहीं।"

    वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता-आरोपी पर वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री रखने का आरोप लगाया गया था। डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए उनके आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अभियोजन पक्ष ने 1 साल तक विस्तार की मांग की है, क्योंकि उसे एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिली थी।

    इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

    यह देखते हुए कि मामले में, लोक अभियोजक ने मुश्किल से अपने हस्ताक्षर किए थे, यह भी समर्थन किए बिना कि उन्होंने आधार पढ़ा था या जांच से संतुष्ट थे, अदालत ने कहा कि,

    "यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि रिपोर्ट केवल एक औपचारिकता नहीं है बल्कि चालान दाखिल करने में देरी के लिए आधार और आरोपी को और हिरासत में लेने के कारणों के बारे में उचित सोच-विचार की आवश्यकता है।"

    इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन न तो एनडीपीएस अधिनियम की धापा 36ए(4) में परिकल्पित आवश्यकताओं को पूरा करता है और न ही यह शुरुआती 180 दिनों के दौरान एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाता है।

    कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत एक आरोपी व्यक्ति के अपरिहार्य अधिकार के बारे में भी विस्तार से बताया, जो जांच एजेंसी द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफलता के मामलों में चूक के मामलों में अर्जित होता है।

    यह कहते हुए कि सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत पर रिहा करने के आदेश को "आर्डर-ऑन-डिफॉल्ट" कहा जाता है, क्योंकि यह "अभियोजन द्वारा जांच पूरी करने और उसके निर्धारित अवधि के भीतर चालान दाखिल करने में चूक के कारण दिया गया है।"

    हाईकोर्ट ने कहा कि यहां सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत याचिकाकर्ता के डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

    इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को बिना किसी नोटिस के न केवल जांच पूरी करने के समय विस्तार के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी, बल्कि जांच की प्रगति और याचिकाकर्ता की 180 दिनों से अधिक की हिरासत से संबंधित विशिष्ट कारणों को भी विस्तारित करने के आदेश में निर्धारित नहीं किया गया था।

    इस तरह निचली अदालत का किसी की जमानत की याचिका खारिज करने का आदेश कानूनन खराब है और इसे रद्द किया जाता है।

    अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को अपेक्षित बांड प्रस्तुत करने पर डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाए।

    केस: जोगिंदर सिंह पुत्र जय सिंह बनाम हरियाणा राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (PH) 22

    पीठ: जस्टिस संत प्रकाश

    याचिकाकर्ताओं के वकील: वकील आदित्य सांघ

    राज्य के लिए वकील: अमरीक सिंह नरवाल, हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल

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