सार्वजनिक संपत्ति क्षति मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा, सांसद रणदीप सुरजेवाला को धारा 207 सीआरपीसी के तहत सुपाठ्य दस्तावेजों की प्रति प्रदान करें
Avanish Pathak
9 Jun 2023 4:50 PM IST
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी की निचली अदालत को धारा 207 सीआरपीसी के अनुसार उसे सात दिनों के भीतर आरोप पत्र सहित सभी सुपाठ्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने निचली अदालत को मामले की सुनवाई सात दिनों के लिए स्थगित करने और याचिकाकर्ता को सुपाठ्य प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। सुनवाई पहले शुक्रवार (9 जून) को होनी थी।
न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत कांग्रेस सांसद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें उन्होंने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी कि धारा 207 सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार उन्हें चार्जशीट की एक सुपाठ्य प्रति प्रदान की जाए, जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं, ताकि वह मामले में डिस्चार्ज आवेदन को स्थानांतरित करने में सक्षम हो सके।
इससे पहले, इस आशय से संबंधित न्यायालय के समक्ष उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था।
हाईकोर्ट के समक्ष, उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि चार्जशीट की एक प्रति उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 17 अप्रैल के निर्देश के अनुसार प्रदान की गई थी, हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए अन्य दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां उन्हें प्रदान नहीं की गईं।
इस पर, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि आरोप पत्र के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा सुपाठ्य दस्तावेजों की प्रति उन्हें प्रदान की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
इस पृष्ठभूमि में इस बात पर जोर देते हुए कि एक आरोपी व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों का हकदार है, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को सात दिनों के भीतर सीआरपीसी की धारा 207 के तहत सभी सुपाठ्य दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया।
सुरजेवाला की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि सुपाठ्य प्रतियां प्राप्त होने पर, वह अगले सात दिनों के भीतर डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करेंगे और इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 17.4.2023 के निर्देश और हाईकोर्ट के 20 मार्च 2023 आदेश के अनुसार किया जा सकता है।
कोर्ट ने आदेश में कहा,
"याचिकाकर्ता अगले सात दिनों के भीतर डिस्चार्ज आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट इस मामले में 17.4.2023 और 20.3.2023 के पूर्वोक्त आदेशों के अनुसार आगे बढ़ेगा ... चूंकि मामला बहुत पुराना है, निचली अदालत मुकदमेबाजी की लंबाई को ध्यान में रखेगी और समयबद्ध तरीके से कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगी।"
केस टाइटलः रणदीप सिंह सुरजेवाला बनाम यूपी राज्य और अन्य [अनुच्छेद 227 संख्या - 6850/2023 के तहत मामले]
केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 184