'सार्वजनिक हित को हमेशा निजी हित पर प्राथमिकता दी जाएगी': गुजरात हाईकोर्ट ने आवासीय इकाइयों के पुनर्विकास के खिलाफ याचिका खारिज की

Avanish Pathak

14 April 2023 1:51 PM GMT

  • सार्वजनिक हित को हमेशा निजी हित पर प्राथमिकता दी जाएगी: गुजरात हाईकोर्ट ने आवासीय इकाइयों के पुनर्विकास के खिलाफ याचिका खारिज की

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड (जीएचबी) द्वारा शुरू की गई एक योजना के तहत अहमदाबाद में सूर्या अपार्टमेंट, सोला रोड की आवासीय इकाइयों के पुनर्विकास को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। परिसर के कुल 14 निवासियों ने पुनर्विकास के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जो किसी भी पुनर्विकास योजना के लिए एक शर्त है, का पूरी प्रक्रिया में पालन नहीं किया गया था।

    याचिका खारिज करते हुए ज‌स्टिस वैभवी डी नानावती ने कहा,

    "सार्वजनिक हित को हमेशा पार्टियों के निजी हित पर प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष रूप से, जब वह बड़े पैमाने पर जनता के हित में हो और वर्तमान मामले में, कुछ व्यक्तियों (14 याचिकाकर्ताओं) के इशारे पर, संपूर्ण परियोजना को ठप नहीं किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना 2016 से चल रही है और 75% रहने वालों ने पुनर्विकास प्रक्रिया के लिए सहमति दी है।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट चिराग प्रजापति ने तर्क दिया कि योजना की स्‍थापना में प्रतिवादी प्राधिकरण की कार्रवाई, बिना किसी कानून के है, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और बिना अधिकार क्षेत्र के है, और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

    यह तर्क देते हुए कि उन्हें प्रशासनिक निर्णय के आधार पर संपत्ति के अपने अधिकार से वंचित किया गया है, यह तर्क दिया गया कि वे परिसर के मालिक और कब्जेदार हैं और उन्हें 132 एमआईजी योजना के तहत घर बेचे गए थे जो कि 1986 में GHB द्वारा निर्मित और निर्धारित किया गया था।

    अदालत को आगे बताया गया कि वे गुजरात हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1961 और जीएचबी (संपत्ति का निपटान) विनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार कन्वेयंस डीड के निष्पादन पर परिसर का कब्जा पा गए ‌थे। उक्त डीड के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को 2075 तक पट्टे के अधिकार हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

    यह तर्क देते हुए कि पुनर्विकास योजना के प्रावधान मनमाने प्रकृति के हैं और सक्षम प्राधिकारी में भेदभावपूर्ण शक्तियों का निवेश करते हैं, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि पुनर्विकास योजना उनके पट्टे के अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकती है और अधिकारी विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रदान करने या प्रस्तावित घर, जो उन्हें आवंटित किए जाने हैं, उन्हें स्पष्ट करने में विफल रहे हैं।

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्राधिकरण की 75% सदस्य सहमति की आवश्यकता, बाकी 25% की अनदेखी करना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

    यह तर्क देते हुए कि मामला बुरे इरादे से दायर किया गया है और इससे गुजरात हाउसिंग बोर्ड और पुनर्विकास परियोजना के अन्य लाभार्थियों के लिए गंभीर और अपूरणीय पूर्वाग्रह पैदा होगा, जीएचबी की ओर से पेश वकील जीएच विर्क ने तर्क दिया कि कुल 132 लाभार्थियों में से 14 व्यक्तियों द्वारा मामला दायर किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 90-91% लाभार्थियों ने पुनर्विकास के लिए सहमति दी है, और इसलिए अल्पसंख्यक सदस्यों के कहने पर पुनर्विकास को नहीं रोका जाना चाहिए।

    यह प्रस्तुत किया गया था कि सोसायटी के सभी सदस्यों को शामिल करने वाले एसोसिएशन द्वारा परिसर का पुनर्विकास करने के लिए अनुरोध किया गया है। आवश्यक अनुमोदन के बाद, एक सफल बोलीदाता, कतीरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पुनर्विकास परियोजना का जिम्‍मा दिया गया, और 132 लाभार्थियों में से 118 की सहमति प्राप्त की गई।

    यह देखते हुए कि यह योजना बड़े पैमाने पर जनता के हित में है और कुछ व्यक्तियों के इशारे पर इसकी लक्ष्यों को पराजित नहीं किया जा सकता है, जस्टिस नानावती ने कहा, अधिकारियों की कार्रवाई के जर‌िए याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

    यह देखते हुए कि डेवलपर्स और जीएचबी द्वारा याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के बारे में जानकारी पहले से ही प्रदान की गई थी, अदालत ने कहा, "उपरोक्त आधार पर, न्याय के हित में सेवा की जाएगी, यदि सार्वजनिक आवास योजना का पुनर्विकास दिशा-निर्देश, 2016 को बिना किसी रुकावट के सही मायने में लागू किया जाना चाहिए।”

    पीठ ने कहा,

    "यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है और वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है।"

    केस टाइटल: हंसाबेन रतुभाई प्रजापति बनाम गुजरात राज्य R/SPECIAL CIVIL APPLICATION NO. 4216 of 2023

    साइटेशन: 2023 Livelaw (गुजरात) 71

    जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story