हमारे लोकतंत्र के लिए 'लव जिहाद' पर सार्वजनिक चर्चा आवश्यक: कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर 'केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिबंध को चुनौती

Avanish Pathak

16 May 2023 10:24 AM GMT

  • हमारे लोकतंत्र के लिए लव जिहाद पर सार्वजनिक चर्चा आवश्यक: कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिबंध को चुनौती

    कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म 'लव जिहाद' और लोकतंत्र जैसे मुद्दे उठाती है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे विषय पर सार्वजनिक चर्चा हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

    देवदत्त माजी और सुरमन अली मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार का 8 मई का आदेश जिसमें पूरे राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, प्रथम दृष्टया विचार योग्य नहीं है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1954 की धारा 6 की उपधारा 2 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

    जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि एक बार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणन प्रदान कर दिया है, राज्य द्वारा इसका प्रदर्शन न करना वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इस तरह यह याचिकाकर्ताओं जैसे प्रतिस्पर्धी दलों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। .

    महत्वपूर्ण रूप से, जनहित याचिका याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार का आदेश, अपने आप में एक नोट प्रदान करता है और पश्चिम बंगाल राज्य के मुस्लिम समुदाय पर एक पूरे के रूप में आक्षेप करता है, क्योंकि 5 मई को रिलीज होने के बाद फिल्म को सिनेमाघरों में 8 मई तक प्रदर्शित किया गया था और राज्य में नफरत या हिंसा की एक भी घटना की सूचना नहीं दी गई है और इस तरह कथित आदेश में प्रदर्शित धारणा निराधार, अवैध है और इसलिए इसे तत्काल रद्द करने की जरूरत है।

    "... फिल्म कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों और साजिशों से संबंधित है और इस तरह के आतंकवादी संगठन के अवैध संचालन पर एक कहानी से पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के गुस्से को भड़काने की बिल्कुल संभावना नहीं है क्योंकि ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि बंगाली मुसलमान आईएसआईएस के हमदर्द हैं और देश के हित के खिलाफ हैं।

    जनहित याचिका राज्य सरकार के मनमाने फैसले को भी चुनौती देती है क्योंकि इसमें तर्क दिया गया है कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से राजस्व संग्रह में भारी नुकसान होगा जो बदले में सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावित करेगा..

    जनहित याचिका में राज्य सरकार के प्रतिबंध आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में केरल हाईकोर्ट के 5 मई के आदेश का भी हवाला दिया गया है जिसमें उसने फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि फिल्म केवल यह कहती है कि यह 'सच्ची घटनाओं से प्रेरित' है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को जनता के देखने के लिए प्रमाणित किया है।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी' के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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