सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर 'नकली पुलिस रिपोर्ट' के जर‌िए अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को विफल नहीं किया जा सकता: जेकेएल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

15 Feb 2023 2:40 AM GMT

  • सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर नकली पुलिस रिपोर्ट के जर‌िए अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को विफल नहीं किया जा सकता: जेकेएल हाईकोर्ट

    Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक 'नकली पुलिस रिपोर्ट', भले ही धारा 167 सीआरपीसी की समय सीमा के भीतर दायर की गई हो, को किसी अभियुक्त के वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत अधिकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है।

    जस्टिस राहुल भारती की बेंच ने कहा,

    "यह अधिकार, उपार्जित होने पर, प्री-ट्रायल कस्टडी के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध के आरोप की कथित गंभीरता के बावजूद, हकदार अभियुक्त के पूछने पर सीधे दिया जाता है"।

    धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत एक डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं। सत्र न्यायाधीश उधमपुर ने याचिकाकर्ता को राहत से इनकार कर दिया था।

    याचिकाकर्ता इस आधार पर एक वैधानिक/डिफॉल्ट जमानत के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि 90 दिनों की दी गई अवधि के भीतर धारा 173 सीआरपीसी के तहत संज्ञेय अंतिम पुलिस रिपोर्ट/चालान जमा करने में पुलिस स्टेशन उधमपुर के जांच प्राधिकरण की ओर से विफलता के कारण मामले में जमानत मांगने का अधिकार दिया।

    याचिकाकर्ताओं, संख्या में चार, को एक एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के 79 वें दिन, सत्र न्यायाधीश उधमपुर की अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/202/34 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए एक कथित पुलिस रिपोर्ट / चालान पेश किया गया था।

    जब सत्र न्यायाधीश सीआरपीसी की धारा 226 के तहत मामले की शुरुआत करने आए, तो उन्हें पता चला कि चार्जशीट एक खाली औपचारिकता थी और आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने में असमर्थ होने के कारण जांच को पूरा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था और एसएसपी उधमपुर द्वारा निगरानी की गई।

    15 दिन की समय सीमा भी चूकने पर एसएचओ पुलिस स्टेशन उधमपुर पूरक चार्जशीट के रूप में अंतिम पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आए। इसी चार्जशीट के संबंध में सत्र न्यायाधीश उधमपुर की अदालत आरोप पर बहस के लिए मामला रखने आई थी।

    इस बीच, सत्र न्यायाधीश उधमपुर की अदालत द्वारा तथाकथित अंतिम पुलिस रिपोर्ट / चालान की वापसी के आदेश, 21.02.2022 के पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए एक आवेदन दायर करने आए थे, जो कि अधिक से अधिक आठ महीने के बाद खारिज कर दिया गया था।

    जमानत अस्वीकृति आदेश की सामग्री पर टिप्पणी करते हुए, जस्टिस भारती ने कहा कि सत्र न्यायाधीश, उधमपुर ने मामले को शाब्दिक रूप से निपटाया जैसे कि याचिकाकर्ताओं से संबंधित स्थिति सजा के बाद की थी और याचिकाकर्ता सजा और जमानत के निलंबन की मांग कर रहे थे। जस्टिस भारती ने कहा कि सत्र न्यायाधीश, उधमपुर की अदालत ने रिकॉर्ड पर अपने स्वयं के अवलोकन का उल्लेख करने के लिए "पलायन" किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई पहली पुलिस रिपोर्ट एक खाली औपचारिकता थी।

    पीठ ने तर्क दिया,

    "यदि वह कथित पुलिस रिपोर्ट/चालान की स्थिति ‌थी तो कानून की नजर में इसका मतलब केवल एक ही था कि उक्त पुलिस रिपोर्ट नकली पुलिस रिपोर्ट/चालान थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य दिए गए समय के भीतर जांच पूरी करने में पुलिस स्टेशन, उधमपुर की ओर से हुई चूक को छुपाना था ताकि डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार बन चुके याचिकाकर्ता को चुनौती दी जा सके।"

    इस मामले पर आगे विचार करते हुए अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर की गई कथित पुलिस रिपोर्ट/चालान को एक खाली औपचारिकता मानने और इसे वापस करने के बाद, सत्र न्यायाधीश उधमपुर को अपराधों का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

    न्यायालय ने कहा कि एक आपराधिक अदालत, चाहे वह मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश हो, उसे किसी अभियुक्त के खिलाफ पुलिस जांच या अभियोजन पक्ष की "सहायता" करते हुए नहीं दिखना चा‌‌हिए।

    कोर्ट ने यह कहकर नाराजगी जाहिर कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में डिफॉल्ट जमानत देने का स्पष्ट मामला सत्र न्यायालय, उधमपुर के उक्त दृष्टिकोण से "निरस्त" हो गया।

    उन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए, जो सत्र न्यायाधीश उधमपुर कानून और तथ्य दोनों की ओर से किए गए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को वैधानिक/डिफॉल्ट जमानत देने का हकदार माना और सत्र न्यायाधीश की अदालत को वैधानिक/डिफॉल्ट जमानत देने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: गोपाल कृष्ण और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल)

    कोरम: जस्टिस राहुल भारती

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