जनहित याचिका क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए उचित तथ्य और साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रखे जाने चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

7 March 2022 8:15 AM GMT

  • जनहित याचिका क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए उचित तथ्य और साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रखे जाने चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कहा कि एक जनहित क्षेत्राधिकार में अदालत का दरवाजा खटखटाने वाला नागरिक को आगे की जांच के लिए अदालत के समक्ष पूर्ण शोध और आवश्यक तथ्य पेश करना चाहिए।

    वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2, अर्थ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुप्रबंधन के संबंध में गंभीर आरोप लगाए गए थे।

    मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति रेखा बोराना की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,

    "एक जनहित क्षेत्राधिकार में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाला नागरिक को आगे की जांच के लिए न्यायालय के समक्ष पूर्ण शोध और आवश्यक तथ्यों को पेश करना चाहिए।"

    याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अदालत ने यह भी देखा कि वर्तमान जनहित याचिका में केवल प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2 के कुप्रबंधन के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप हैं। कोई सहायक दस्तावेज या सूचनात्मक साक्ष्य नहीं है।

    अदालत ने नोट किया,

    "वर्तमान जनहित याचिका में केवल प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2 के कुप्रबंधन के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप हैं। कोई सहायक दस्तावेज या सूचनात्मक साक्ष्य नहीं है।"

    अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता आगे की सामग्री को रिकॉर्ड में रखने में सक्षम हैं, तो उनके लिए एक नई जनहित याचिका दायर करने का विकल्प खुला है।

    केस का शीर्षक: गजेंद्र पुरबिया एंड अन्य बनाम भारत संघ

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (राज) 88

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