धारा 203 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया, गुजरात हाईकोर्ट ने निजी शिकायत को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार किया
LiveLaw News Network
2 March 2022 8:00 AM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने एक निजी शिकायत को इस आधार पर खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कि विवाद दीवानी प्रकृति का था, पाया है कि ट्रायल कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत प्रक्रिया का विधिवत पालन किया था।
जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ धारा 227 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें धारा 203 सीआरपीसी के तहत उसकी निजी शिकायत को खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 426, 427, 341 और 114 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि शुरुआत में मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 210 के तहत आदेश पारित किया था और पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट मंगाई गई थी।
धारा 210 एक ही अपराध के संबंध में एक शिकायत का मामला और पुलिस जांच होने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करती है।
इसके बाद, मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जिसमें याचिकाकर्ता ने अपना बयान दिया। धारा 202 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे, आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित कर सकता है और मामले की स्वयं जांच कर सकता है। यह प्रावधान उन्हें शपथ पर गवाहों के साक्ष्य लेने का भी अधिकार देता है।
तद्नुसार, इस मामले में मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया और निष्कर्ष दिया कि शिकायतकर्ता - वर्तमान याचिकाकर्ता और मूल आरोपी के बीच विवाद दीवानी प्रकृति का है और इसलिए उस आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत को संहिता की धारा 203 के तहत खारिज कर दिया गया।
धारा 203 में प्रावधान है कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों और धारा 202 के तहत जांच या जांच के परिणाम पर विचार करने के बाद, मजिस्ट्रेट की राय हो कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, और वह शिकायत को खारिज कर देगा ( कारणों के साथ)।
इसके बाद, सत्र न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को भी खारिज कर दिया गया था।
यह दावा करते हुए कि धारा 203 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और शिकायत के प्रासंगिक पहलुओं पर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश को रद्द करने की मांग की। यह तर्क दिया गया था कि प्रथम दृष्टया कथित अपराधों के अवयवों को बनाया गया था और इसलिए, शिकायत को खारिज करके एक त्रुटि की गई थी।
इसके विपरीत, प्रतिवादी ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 202 के तहत उचित जांच की थी और इसलिए, कोई त्रुटि नहीं की गई थी।
जस्टिस पंचोली ने मुख्य रूप से कहा कि मजिस्ट्रेट ने धारा 210 के तहत एक आदेश पारित किया था और इस तरह पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। तत्पश्चात धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही वर्तमान याचिकाकर्ता के बयान की जांच और अवलोकन करते हुए, मजिस्ट्रेट ने शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवाद धारा 203 के तहत दीवानी प्रकृति का था।
इसके अतिरिक्त, बेंच ने पाया कि संबंधित सिविल कोर्ट के समक्ष एक ही मुद्दे के लिए पार्टियों के बीच एक नियमित दीवानी मुकदमा भी लंबित था और इसे मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान में रखा गया था। इसी कारण से, ट्रायल कोर्ट ने याचिका पर विचार नहीं करना उचित समझा।
इसलिए, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं पाई और उसे रद्द करने से इनकार कर दिया। इसी के तहत याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: केशवभाई मोहनभाई भुट बनाम राणाभाई कालाभाई सेंटा
केस नंबर: R/SCR.A/1253/2022