प्राइवेट स्कूलों को अगले 5 वर्षों में बैकलॉग ईडब्ल्यूएस सीटें भरनी होंगी: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

31 May 2022 6:31 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीनों पर निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों का बैकलॉग अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरा जाए; यानी अनिवार्य वार्षिक 25% सेवन के अलावा, प्रत्येक वर्ष रिक्तियों का 20% का बैकलॉग।

    जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सामान्य श्रेणी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या के बावजूद, आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के छात्रों की 25 प्रतिशत सीटें प्रवेश स्तर पर घोषित स्वीकृत संख्या के आधार पर भरी जाएंगी। ।

    प्रवेश स्तर में प्री-स्कूल, नर्सरी, प्री-प्राइमरी, केजी और क्लास-I शामिल हैं।

    दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने अदालत को अवगत कराया कि शहर के 132 प्राइवेट स्कूल प्रथम दृष्टया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में छात्रों के प्रवेश के संबंध में सरकार के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाए गए और इस संबंध में उन्हें नोटिस जारी किए गए थे।

    सरकार का रुख है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सीटों को प्रवेश स्तर पर पूरी तरह से भरा जाना है, लेकिन कुछ स्कूल पिछले एक दशक से ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं।

    कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत निजी भूमि पर प्राइवेट स्कूलों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 25% छात्रों को प्रवेश देना होता है, जिसके लिए फीस आदि का भुगतान सरकारी स्कूल के छात्र के लिए किए गए खर्च के आधार पर किया जाता है।

    इसके अलावा, सरकारी भूमि पर प्राइवेट स्कूलों को भी प्रवेश स्तर पर 25% ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को प्रवेश देना पड़ता है। हालांकि, दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति इस श्रेणी के केवल 5% छात्रों के लिए की जानी है, शेष 20% ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की शिक्षा का खर्च सरकारी भूमि आवंटन की शर्त के कारण निजी स्कूलों का दायित्व है।

    प्रारंभ में न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

    "ऐसे मामलों में जहां स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के प्रवेश की सख्त आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है, राज्य को बाद की सहायता के लिए कदम उठाना होगा और कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। सरकारी भूमि का कोई भी लाभार्थी अनदेखी या टाल नहीं सकता है।"

    तदनुसार, अदालत ने चार अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट करते हुए जीएनसीटीडी द्वारा अनुपालन हलफनामा मांगा।

    केस टाइटल: जस्टिस फॉर ऑल और अन्य बनाम वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल और अन्य

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