जम्मू-कश्मीर में निजी स्कूलों की मान्यता रद्द हो रही है : हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया
Shahadat
25 Jun 2022 12:31 PM IST
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार को इस साल 15 अप्रैल को सरकार द्वारा शिक्षा नियमों में किए गए संशोधन के कारण मान्यता रद्द करने वाले निजी स्कूलों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
पीठ ने इन संशोधनों को चुनौती देने वाले ऐसे निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
जम्मू-कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से सीनियर एडवोकेट जफर शाह को सुनने के बाद जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी ने आदेश दिया,
"याचिकाकर्ताओं ने इस स्तर पर अंतरिम राहत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। इस बीच, प्रतिवादियों द्वारा दायर की जाने वाली आपत्तियों के अधीन और सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।"
इस साल 15 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पारित SO-177 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा नियमों में कुछ संशोधन किए गए थे, अन्य में स्कूलों के रजिस्ट्रेशन और मान्यता के लिए शर्तें प्रदान की गई थीं।
इन सरकारी संशोधनों का विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इन संशोधनों में उप नियम (2) (ए) और उप नियम (2) (बी) ने स्कूलों को राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग और पट्टे की अवधि के संबंध में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के लिए कहा है। हालांकि, राजस्व अधिकारियों के बीच भूमि के मालिकाना हक और बिना मालिकाना हक के 'भूमि के उपयोग' के बीच भ्रम की स्थिति है।
सीनियर एडवोकेट शाह ने आगे अदालत के समक्ष तर्क दिया,
"संशोधन, परिणामी अधिसूचना और इस विषय पर जारी सर्कुलर्स का स्कूल के प्रबंधन को संभालने का प्रभाव है, जो कचराई भूमि पर स्थापित किया गया है।"
उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की श्रेणी के बारे में तर्क दिया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए, जिसमें स्कूलों को बंद करना पड़े।
स्कूल प्रबंधन की ओर से सीनियर एडवोकेट शाह ने यह भी कहा कि कचहरी भूमि (चराई और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए भूमि) पर मौजूद स्कूल स्थानीय निवासियों के अधिकार और अनुमति के साथ स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने तर्क दिया,
"कुछ मामलों में पंचायत ज्ञान के भीतर चराई भूमि के छोटे से हिस्से का उपयोग स्कूल जाने वाले बच्चों के लाभ के लिए और स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए स्कूलों की स्थापना के लिए किया गया है।"
याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि ये स्कूल कई साल पहले राज्य की जमीन पर स्थापित किए गए हैं और सरकार ने ऐसे स्कूलों की स्थापना को 'रजिस्ट्रेशन' और 'मान्यता' देकर और बिजली और पानी के कनेक्शन को मंजूरी देकर स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने तर्क दिया,
"किसी भी स्तर पर सरकार ने इन स्कूलों की स्थापना पर आपत्ति नहीं जताई, जो पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं। सभी स्कूल बसे हुए हैं। वे अतिचारी नहीं हैं।"
इस मुद्दे की गंभीरता पर जोर देते हुए याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि कम से कम 155 निजी स्कूल एक लाख से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ अपने रजिस्ट्रेशन को बरकरार रखने के लिए जूझ रहे हैं, जबकि ये नियम लागू रहेंगे। कई नियमों ने यूटी में शैक्षिक तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है।
निजी स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से स्कूलों को रजिस्ट्रेशन और मान्यता देने के लिए निर्देश देने की मांग की, जैसा कि संशोधन जारी करने से पहले किया जा रहा था। याचिकाकर्ताओं ने एसओ-117 को संविधान में "अल्ट्रा वायर्स" के रूप में घोषित करने के साथ-साथ स्कूलों की मान्यता और प्रबंधन पर 16 और 22 अप्रैल को जारी अधिसूचना और सर्कुलर को रद्द करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की प्रार्थना की।
यथास्थिति का आदेश देते हुए और तीन सप्ताह के भीतर सरकार को जवाब देने का नोटिस जारी करते हुए अदालत ने 18 जुलाई, 2022 को आगे विचार करने के लिए याचिका सूचीबद्ध की।
केस टाइटल: जम्मू-कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अन्य। वी जे एंड के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अन्य।
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