झूठे दस्तावेज़ों के आधार पर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से प्रभावित निजी पक्ष धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए केस दर्ज करा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Brij Nandan

28 Oct 2022 11:34 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि झूठे दस्तावेज़ों के आधार पर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से प्रभावित निजी पक्ष आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420, 468 और 471 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए केस दर्ज करा सकता है।

    जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 195 के साथ आईपीसी की धारा 177 के तहत प्रतिबंध (प्रभावित) निजी व्यक्तियों को आकर्षित नहीं किया जाएगा।

    अदालत ने याचिकाकर्ता-आरोपी के तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि दस्तावेज कथित झूठी सूचना के आधार पर रजिस्टर्ड किया गया था, केवल आईपीसी की धारा 177 के तहत एक अपराध को आकर्षित किया जाता है।

    अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 177 आईपीसी की धारा 419, 420, 468 और 471 के तहत एक अलग अपराध है, क्योंकि यह एक लोक सेवक को झूठी जानकारी देने से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति लोक सेवक होगा और यदि वह चाहे तो ऐसे लोक सेवक द्वारा कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

    वर्तमान मामले में, शिकायत उन व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई थी जो व्यक्तिगत रूप से गिफ्ट डीड के पंजीकरण से प्रभावित थे, न कि उप-पंजीयक जिनके सामने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इस प्रकार, यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 195(1)(ए)(i) के तहत प्रतिबंध आकर्षित नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह संभव हो सकता है कि सब-रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी न हो, इसलिए, उपरोक्त तथ्यों को सब-रजिस्ट्रार के संज्ञान में लाए जाने की स्थिति में यह उनके लिए होगा कि वह धारा 177 के तहत शिकायत दर्ज करें। उक्त अपराध के संबंध में आईपीसी का वर्तमान मामले में, कोई शिकायत नहीं है जो आईपीसी की धारा 177 के तहत अपराध के रूप में दर्ज की गई है। उप-रजिस्ट्रार शिकायतकर्ता नहीं है।"

    इसके अलावा पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा पहले से ही एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "उक्त मुकदमे में मांगी गई राहत गिफ्ट डीड की वैधता और बाध्यकारीता के संबंध में रद्द करने और / या घोषणा के उद्देश्यों के लिए है, जिसे आपराधिक कार्यवाही में नहीं दिया जा सकता है।"

    कोर्ट ने कहा,

    "दीवानी अदालत आरोपी को जालसाजी, धोखाधड़ी आदि के आपराधिक अपराधों के लिए दंडित नहीं कर सकती है। इसलिए, हालांकि दोनों कार्यवाही एक ही कार्रवाई से उत्पन्न होती हैं। मेरा विचार है कि दोनों अलग-अलग पहलुओं से संबंधित हैं, दोनों एक मुकदमा और आपराधिक शिकायत कायम रखी जा सकती है और कोई भी व्यक्ति जो किसी जालसाजी या धोखाधड़ी से प्रभावित है या इस तरह के अपराधों के लिए आपराधिक शिकायत शुरू कर सकता है।"

    केस टाइटल: वाई.एन. श्रीनिवास एंड अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: रिट याचिका संख्या 15451 ऑफ 2019

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 430

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