धारा 70 के तहत विवाद निवारण तंत्र लागू करने के लिए सहकारी समिति के साथ 'पूर्व न्यायिक संबंध' आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

Avanish Pathak

12 Jun 2023 12:24 PM IST

  • धारा 70 के तहत विवाद निवारण तंत्र लागू करने के लिए सहकारी समिति के साथ पूर्व न्यायिक संबंध आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम की धारा 70 उन पक्षों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक आंतरिक तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिनके बीच विवाद उत्पन्न होने से पहले ही एक दूसरे के साथ कानूनी संबंध हैं। यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता है, जिनका समाज के मामलों में शामिल व्यक्तियों के साथ कोई 'पूर्व कानूनी संबंध' नहीं है।

    चीफ जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 सहपठित धारा 11 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की,‌ जिसके तहत आवेदक और प्रतिवादी जो की एक सहकारी समिति है, के बीच विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई थी।

    आवेदक ने सीनियर एडवोकेट प्रणव कोहली के माध्यम से कहा कि उन्हें प्रतिवादी द्वारा पट्टे पर एक दुकान आवंटित की गई थी और वह वहां एक उचित मूल्य की दुकान चला रहे थे। आवेदक के अनुसार किराए को लेकर विवाद था और प्रतिवादी, जो दुकान का प्रबंधक था, का हस्तक्षेप था। आवेदक ने पार्टियों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थ का नाम प्रस्तावित किया।

    उत्तरदाताओं ने आवेदन का विरोध किया और तर्क दिया कि विवाद को जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989 की धारा 70 के तहत हल किया जाना चाहिए, क्योंकि आवेदक जम्मू सहकारी थोक लिमिटेड का कर्मचारी था, जो अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसयटी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आवेदक द्वारा भरोसा किया गया पट्टा समझौता अपंजीकृत और बिना मुहर वाला है, जिससे यह अप्रवर्तनीय हो गया है।

    इसके अलावा, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि आवेदक पट्टेदार नहीं बल्कि एक कर्मचारी था और इसलिए विवाद मध्यस्थता के दायरे में नहीं आता है।

    पीठ के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए विवादास्पद प्रश्न यह था कि क्या विवाद को समझौते के तहत मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाना चाहिए या सोसायटी अधिनियम की धारा 70 के तहत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को संदर्भित किया जाना चाहिए।

    शुरुआत में, पीठ ने कहा कि धारा 70 को लागू किया जा सकता है जहां विवाद एक सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित है।

    यह देखते हुए कि विवाद सहकारी समिति के गठन या प्रबंधन से संबंधित नहीं है, बल्कि समाज के व्यवसाय से संबंधित है, विशेष रूप से एक दुकान के पट्टे से संबंधित है, पीठ ने कहा कि एक सहकारी समिति के व्यवसाय से संबंधित सभी विवादों की रजिस्ट्रार को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि, किसी भी विवाद से पहले, सोसायटी के संदर्भ में विवादियों के बीच/बीच में कुछ पूर्व-विद्यमान कानूनी संबंध मौजूद न हो।

    यह स्पष्ट करते हुए कि केवल इसलिए कि आवेदक सोसाइटी का कर्मचारी है, विवाद समाधान के इस तरीके को उन विवादों के बीच सीमित करने की धारा 70 की इस योजना से ध्यान हटाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जिनके पास पहले से मौजूद न्यायिक संबंध हैं, बेंच ने कहा कि उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से दावा किया है कि आवेदक सोसायटी का कर्मचारी है, और आवेदक ने इससे इनकार नहीं किया है और इसलिए ऐसा लग सकता है कि विवाद धारा 70(1)(डी) के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सोसायटी और उसके कर्मचारी के बीच है।

    हालांकि, बेंच ने डीड ऑफ एग्रीमेंट की ओर इशारा करते हुए कहा कि उक्त समझौते से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक, जो समझौते के लिए दूसरी पार्टी है, को स्वयं या पहले पक्ष द्वारा सोसायटी के कर्मचारी के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है।

    हालांकि उत्तरदाताओं का दावा है कि सोसायटी के एक कर्मचारी को सोसायटी की संपत्ति का पट्टा नहीं दिया जा सकता है, कोर्ट ने कहा, इस अदालत में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि उपनियमों या सोसायटी के नियमों और विनियमों में किसी भी प्रावधान के बारे में है जो इस तरह के संबंध को प्रतिबंधित करता है।

    चूंकि पट्टा समझौता सोसायटी और आवेदक के बीच एक पट्टेदार के रूप में निष्पादित किया गया था, न कि एक कर्मचारी की क्षमता में, अदालत ने निर्धारित किया कि विवादकर्ता सहकारी समिति अधिनियम की धारा 70 के तहत कवर नहीं किए गए हैं। बेंच ने रेखांकित किया कि आवेदक और सोसायटी के बीच कानूनी संबंध महज एक संयोग या दुर्घटना है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसलिए, यह न्यायालय यह मानेगा कि भले ही पक्षों के बीच विवाद समाज के व्यवसाय से संबंधित हो, फिर भी, चूंकि पक्ष/विवादकर्ता उप-खंड (सी) या किसी अन्य उप-खंड के तहत उल्लिखित श्रेणी में नहीं आते हैं, सहकारी समिति अधिनियम की धारा 70 के प्रावधान लागू नहीं होंगे"।

    नतीजतन, अदालत ने कहा कि विवाद को समझौते के खंड 11 के संदर्भ में एक मध्यस्थ के पास भेजा जाना है, न कि सहकारी समिति अधिनियम की धारा 70 के तहत।

    इसने आवेदक को समझौते के विलेख की मूल/प्रमाणित प्रति दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निपटारा किया, यह सुनिश्चित करने के बाद कि उचित स्टाम्प चिपकाया गया है/स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया है, ताकि न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत उचित आदेश पारित करने में सक्षम बनाया जा सके। .

    केस टाइटल: शुकल सिंह बनाम वी/एस जीएम, जम्मू को-ऑपरेटिव होलसेल लिमिटेड और अन्य।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 156

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