केरल हाईकोर्ट ने दोहराया, आपराधिक कार्यवाही पर रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत लागू होंगे

Avanish Pathak

8 Feb 2023 9:18 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने दोहराया, आपराधिक कार्यवाही पर रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत लागू होंगे

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि रेस ज्युड‌िकेटा और कंस्ट्र‌क्टिव रेस ज्युड‌िकेटा के सिद्धांत न केवल दीवानी कार्यवाही बल्कि आपराधिक कार्यवाही पर भी लागू होंगे।

    जस्टिस ए बदरुद्दीन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित एक शिकायत को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जहां उस पर 15,00,000/- और 11,00,000/- के दो चेकों के‌ ‌अनादर के कारण निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

    मामले में याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि शिकायतकर्ता मानसिक विक्षिप्तता से ग्रस्त है। इस बिंदु पर जोर देने के लिए, याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान शिकायतकर्ता द्वारा एक अन्य मामले में पेश किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट की ओर आकर्षित किया, जहां उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत बुक किया गया था और मानसिक अस्थिरता के आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच कोई लेन-देन नहीं हो सकता है।

    अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता मानसिक रूप से बीमार था और अनुबंध करने की क्षमता नहीं थी, यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं थी।

    अदालत ने शिकायतकर्ता के विशिष्ट तर्क को स्वीकार कर लिया कि याचिका को रेस ज्युड‌िकेटा या कंस्ट्र‌क्टिव रेस ज्युड‌िकेटा द्वारा रोक दिया गया था क्योंकि शिकायतकर्ता ने एनडीपीएस मामले में उसके खिलाफ एक शिकायत को रद्द करने के लिए उसी अदालत के समक्ष मानसिक विकार के बारे में विवाद उठाया था।

    पिछली याचिका को कोर्ट ने पहले के एक आदेश में खारिज कर दिया था। चूंकि पहले की याचिका खारिज कर दी गई थी, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि मानसिक पागलपन की दलील को अदालत ने नकारात्मक माना। अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, वही विवाद रेस ज्युड‌िकेटा या कंस्ट्रक्टिव रेस ज्युड‌िकेटा द्वारा वर्जित है।

    अदालत ने पी रघुथमन बनाम केरल राज्य और अन्य [मनु/केई/0880/2016] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि रेस ज्युड‌िकेटा और कंस्ट्रक्टिव रेस ज्युड‌िकेटा के सिद्धांत आपराधिक कार्यवाही पर भी लागू होंगे।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि वर्तमान याचिका शिकायतकर्ता की मानसिक विक्षिप्तता के आधार पर दायर की गई थी और चूंकि पहले की एक याचिका में अदालत के समक्ष उसी आधार का पहले ही विरोध किया जा चुका था और खारिज कर दिया गया था, इसलिए वर्तमान याचिका भी विफल हो जाएगी क्योंकि यह रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत से प्रभावित हो।

    केस टाइटल: श्रीमती शशिकला मेनन बनाम केरल राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 68

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