प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया
Shahadat
21 Jun 2022 10:42 AM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक माणिक भट्टाचार्य को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया।
जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इससे पहले कम से कम 269 प्राइमरी टीचर की कथित अवैध नियुक्तियों की सीबीआई की विशेष जांच टीम द्वारा अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया था।
उक्त निर्देश सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक उपेंद्रनाथ विश्वास की सिफारिश पर दिया गया है, जिन्होंने बिहार चारा घोटाले की जांच का नेतृत्व किया था। इस जांच के कारण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया था।
2011 से 2016 तक पहली ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे बिस्वास ने उत्तर 24 परगना के बगदा के चंदन मंडल को कथित तौर पर पैसे के बदले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नौकरी देने के लिए नामित किया था।
कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि बोर्ड के सचिव रत्न चक्रवर्ती बागची बोर्ड के अध्यक्ष के लिए नई नियुक्ति होने तक प्रभारी बने रहेंगे। इसके अलावा, भट्टाचार्य को आगे की पूछताछ के लिए मंगलवार दोपहर 2 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया।
जस्टिस गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को आगे आदेश दिया कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक एन वेणुगोपाल एसआईटी का नेतृत्व करेंगे और पूरी जांच की निगरानी करेंगे।
सीबीआई ने एसआईटी के छह सदस्यों के नाम सौंपे हैं, जो इसकी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पुलिस अधीक्षक और इसके संयुक्त निदेशक की निगरानी में मामलों की जांच करेंगे।
गठित एसआईटी के सदस्य इस प्रकार हैं,
(i) धर्मवीर सिंह, एडिशनल एसपी, सीबीआई, एसीबी, कोलकाता
(ii) सतेंद्र सिंह, डिप्टी एसपी, सीबीआई, एसीबी, कोलकाता
(iii) के.सी. रिसीनामोल, डिप्टी एसपी, सीबीआई, एसीबी, कोलकाता
(iv) सोमनाथ विश्वास, इंस्पेक्टर, सीबीआई, एसीबी, कोलकाता
(v) मोलॉय दास, इंस्पेक्टर, सीबीआई, एसीबी, कोलकाता
(vi) इमरान आशिक, इंस्पेक्टर, सीबीआई, एसीबी, कोलकाता
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने सीबीआई के वकील बिलवदल भट्टाचार्य से के.सी. रिसीनामोल को उनके स्थान पर समान रैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
तदनुसार, सीबीआई के वकील ने कहा कि वह इस संबंध में सीनियर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य के साथ-साथ उनके मुवक्किल से बात करेंगे और इस संबंध में लिए गए उचित निर्णय के बारे में न्यायालय को अवगत कराएंगे।