प्रथम दृष्टया मानहानिकारक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोविशील्ड निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगाई
Shahadat
5 Jun 2023 11:26 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दो व्यक्तियों को कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके सीईओ अदार पूनावाला के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा के मामले में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक सामग्री हटाने का निर्देश दिया।
जस्टिस रियाज चागला ने सोशल मीडिया प्रभावित योहान टेंगरा और अंबर कोरी के खिलाफ एसआईआई और अदार पूनावाला द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को स्वीकार कर लिया।
वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने कोविशील्ड वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में पूनावाला के खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट, लेख और वीडियो की सीरीज पोस्ट की थी। इसलिए इसने दोनों से स्थायी निषेधाज्ञा और माफी मांगे जाने की मांग की।
परिणम लॉ एसोसिएट्स द्वारा निर्देश दिए गए सीनियर एडवोकेट एस्पी चिनॉय ने तर्क दिया,
"जो लोग चालीस लाख लोगों की जान बचाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें अब सामूहिक हत्यारों के रूप में ब्रांडेड किया जा रहा है। आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन आप इसे इस तरह से प्रकाशित नहीं कर सकते।"
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोविशील्ड के दो करोड़ उन्नीस लाख टीके लगाए जाने के बाद कथित तौर पर 12 लोगों की मौत की सूचना मिली है। चिनॉय ने तर्क दिया कि टीके के लाभ संभावित प्रतिकूल प्रभावों से कहीं अधिक हैं।
यह आगे प्रस्तुत किया गया कि AEFI डेटा की जांच करने के बाद MoHFW ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि थ्रोम्बोम्बोलिक घटनाओं का केवल छोटा लेकिन निश्चित जोखिम और रिपोर्टिंग दर लगभग 0.61/मिलियन खुराक थी।
चिनॉय ने बताया कि प्रतिवादी योहान टेंगरा ने अपने YouTube चैनल पर मानहानिकारक बयान दिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुणे के डॉक्टर द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका, जिसने अपनी बेटी को खो दिया, सुप्रीम कोर्ट में एक और केरल हाईकोर्ट में दायर दो अन्य याचिकाओं का इस्तेमाल प्रतिवादियों द्वारा "स्मियर कैंपेन" शुरू करने के लिए किया जा रहा था।
मानहानिकारक सामग्री भी पढ़ी गई, जिसमें वादी को 'हत्यारे' और 'अपराधी' के रूप में संदर्भित किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी याचिका में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लापरवाह स्वतंत्र बयान दिए गए।
बचाव पक्ष के वकील नीलेश ओझा और अभिषेक मिश्रा ने कहा कि उनके मुवक्किल सच्चाई का बचाव कर रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने मुकदमे में छिपाने का आरोप लगाते हुए दो काउंटर आवेदन दायर किए।
ओझा ने दावा किया कि एक स्टडी के मुताबिक, वैक्सीन से मौत और कैंसर का खतरा बढ़ गया।
उन्होंने तर्क दिया,
"एक मौत (वैक्सीन द्वारा) के कारण यूरोप के 21 देशों ने उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया और यहां मेरे दोस्त इसे महिमामंडित करना चाहते हैं।"
जस्टिस छागला की इस टिप्पणी के जवाब में कि टीका स्वेच्छा से लगाया गया, ओझा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय ट्रेन यात्रा के लिए नागरिकों के लिए टीके को अनिवार्य कर दिया है। ओझा ने तर्क दिया कि जब पुणे के डॉक्टर ने अपनी बेटी की जान जाने से पहले कंपनी से दवा के लिए कहा तो एसआईआई ने खुद को पूरी तरह से दूर कर लिया।
Google LLC के लिए एडवोकेट चंगेज केसवानी ने तर्क दिया कि यह सक्रिय रूप से YouTube की निगरानी नहीं कर सकता है और वीडियो को मानहानिकारक के रूप में अधिनिर्णित करने के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होगी और पहली बार में लेखकों को वीडियो हटाने का निर्देश देना होगा। वीडियो वापस लेने में उनकी विफलता पर ही Google LLC द्वारा मानहानिकारक वीडियो वाले URLS की विशिष्ट सूची को हटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।