राज्य अधिकारियों की ओर से प्रथम दृष्ट्या सत्ता के पक्षपात या दुर्भावनापूर्ण अभ्यास जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक : कलकत्ता हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
2 Feb 2021 3:54 PM IST
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को माना कि अदालत को केवल उन मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच स्थानांतरित करने का अधिकार है, जहां राज्य अधिकारियों की ओर से सत्ता के पक्षपात या दुर्भावनापूर्ण अभ्यास का विशिष्ट उदाहरण है।
न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य पिछले साल सिलीगुड़ी में एक युवा मोर्चा के दौरान मारे गए एक उलेन रॉय की मौत के मामले में सुनवाई कर रही थीं।
7 दिसंबर 2020 को हुई गोलीबारी की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ने जुलूस में भाग लेने वाले उलेन रॉय के जीवन छीन लिया था। इसके बाद शिकायत 9 दिसंबर 2020 को दर्ज की गई। मामला 10 दिसंबर 2020 को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी ) को सौंप दिया गया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, मौत असामान्य घटनाओं के कारण हुई और यह भी तर्क दिया कि जो पोस्टमार्टम किया गया था वह "अनजानी जल्दबाज़ी और रात की खामोशी में" किया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील महेश जेठमलानी पेश हुए।
याचिकाकर्ता का यह भी मामला था कि पुलिस अधिकारियों ने मौत के कारण को कवर करने की कोशिश की क्योंकि वह एक राजनीतिक पार्टी का समर्थक था, जो "राज्य सरकार के सत्ताधारी दल के खिलाफ" था।
इसलिए, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि मामले में आगे की जांच के लिए शिकायत सीबीआई को हस्तांतरित की जाए।
हालांकि इस प्रार्थना पत्र को महाधिवक्ता ने इस तर्क से अस्वीकार कर दिया कि यह मामला सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह 10 दिसंबर 2020 को को पहले ही सीआईडी को हस्तांतरित कर दिया गया था।
शुरुआत में, पीठ ने कहा कि,
"यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या तथ्य राज्य के हस्तक्षेप के रूप में असाधारण परिस्थितियों के बेंचमार्क के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं ताकि आपराधिक जांच विभाग से इस मामले की जांच निकाल कर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए।"
दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में, न्यायालय ने माना कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मानना था कि केवल अस्पष्ट और निराधार आरोप मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
कोर्ट ने आयोजित किया,
"एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति इस धारणा पर टिकी हुई है कि सत्य को उजागर करने के लिए किए गए उपाय पर्याप्त नहीं हैं। तथ्यों की खोज में कठोर चूक और अचूक खामियों की ओर इशारा करना चाहिए ताकि अदालत के पास एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो। राज्य मशीनरी द्वारा या जांच के परिणाम में रुचि रखने वाले पक्षकारों द्वारा जांच में हस्तक्षेप की आशंका को रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से वहन किया जाना चाहिए।"
इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा कि एक अदालत को किसी अन्य एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने का अधिकार है, बशर्ते अदालत यह पता लगाए कि राज्य प्राधिकरण के उच्च अधिकारी शामिल हैं या आरोप जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ है, जिससे उन्हें जांच को प्रभावित करने की अनुमति मिलती है या जहां जांच को प्रथम दृष्ट्या दागी पाया जाता है।
इसलिए, न्यायालय ने यह देखते हुए कि तत्काल मामले में सीआईडी के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्ट्या आरोप नहीं लगाया, सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने से इनकार किया।
शुरुआत में, कोर्ट ने उलेन रॉय की मौत की जांच में सीआईडी को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
• स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा केस डायरी सहित सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जांच को समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाना चाहिए, जो कि उलेन रॉय की मृत्यु का कारण है।
• सीआईडी इस तारीख से चार सप्ताह के भीतर जांच पूरी करेगा और जो बाद में 5 मार्च, 2021 से अधिक नहीं होगा।
• सीआईडी इस न्यायालय के समक्ष 22 फरवरी, 2021 तक जांच में हुई प्रगति की रिपोर्ट दायर करेगी। रिपोर्ट आपराधिक जांच विभाग द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर की गई कार्रवाई का संकेत देगी।
•ये जांच अपर महानिदेशक, आपराधिक जांच विभाग द्वारा भवानी भवन, अलीपुर, कोलकाता में उनके कार्यालय में की जाएगी। एडीजी आपराधिक जांच विभाग, मौत के कारण से संबंधित मेडिकल बोर्ड की राय के स्पष्ट मूल्य का आकलन करेंगे।
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