वर्तमान में विवाह की अवधारणा को हल्के में लिया जाता है और अकल्पनीय तुच्छ मुद्दों पर तलाक के लिए आवेदन कर दिया जाता है: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

5 April 2021 4:23 AM GMT

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वर्तमान पीढ़ी में शादी की अवधारणा को बहुत हल्के ढंग से लिया जाता है और यहां तक ​​कि तुच्छ मुद्दों के लिए वे तलाक दाखिल करते हैं और शादी टूट जाती है।

    न्यायमूर्ति वी. भवानी सुब्बारोयन की खंडपीठ ने विशेष रूप से टिप्पणी की,

    "असहिष्णु तुच्छ कारणों से रिश्ते को तोड़ने वाले असहिष्णु दंपत्ति की मांग को पूरा करने के लिए पारिवारिक न्यायालय में मामलों की संख्या में वृद्धि होती हैं।"

    न्यायालय के समक्ष मामला

    प्रतिवादी/पति ने याचिकाकर्ता/पत्नी के खिलाफ फैमिली कोर्ट के समक्ष एक मूल याचिका दायर कर जुलाई, 2018 में विवाह हुए खत्म बताया गया।

    याचिका में यह आरोप लगाया गया कि पत्नी पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि सिंड्रोम (संक्षिप्तता 'PSOS') से पीड़ित है और प्रतिवादी / पत्नी सहवास के लिए या बच्चे को जन्म देने के लिए फिट नहीं है।

    याचिका दाखिल करने के बाद पति ने एक अंतरिम अर्जी (लंबित विवेचना) दायर की, जिसमें द हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 में धारा 12 (1) को शामिल करने के लिए संशोधन की मांग की गई है कि पत्नी बच्चे को जन्म देने के लिए अक्षम है।

    पति ने यह भी दावा किया कि 'पीएसओएस' नपुंसक होना है।

    इसके साथ ही याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच जुलाई, 2018 में हुई शादी को खत्म करने की मांग की गई।

    पति ने स्पष्ट आरोप लगाया कि उसकी पत्नी 'पीएसओएस' से पीड़ित है, जिसके कारण उसका मासिक धर्म 25 दिनों से अधिक समय तक चलता है।

    इसके साथ ही याचिकाकर्ता-पत्नी ने मद्रास हाईकोर्ट (भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत) में याचिका दायर की, जिसमें तृतीय अतिरिक्त परिवार न्यायालय, चेन्नई की फाइल पर 2019 की ओपी 4784 में याचिका को रद्द करने की प्रार्थना की गई। याचिका में कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) (ए) का आह्वान विभिन्न आधारों पर सही नहीं नहीं था।

    कोर्ट का अवलोकन

    शुरुआत में अदालत ने टिप्पणी की कि 'पीएसओएस' का मुद्दा अब आम तौर पर महिलाओं की वर्तमान पीढ़ी के बीच प्रचलित है और 'पीएसओएस' शब्द को 'नपुंसकता' नहीं कहा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "नपुंसकता अलग है और बच्चे को जन्म देने में असमर्थता विभिन्न शारीरिक और मानसिक कारणों से अलग है।"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि पति ने यह दलील नहीं दी कि बच्चे को जन्म देने में पत्नी की अक्षमता 'नपुंसकता' है। हालांकि, उसने इस कारण से विवाह रद्द करने की मांग की कि कोई सहवास न हो और पत्नी बच्चे पैदा न कर सके।

    न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि उसका दावा है कि उसकी पत्नी/याचिकाकर्ता दो कारणों से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। पहला, कोई सहवास नहीं है, दूसरा, पत्नी 'पीएसओएस' से पीड़ित है। इसके कारण उक्त पत्नी अनुचित मासिक धर्म चक्र से परेशान है।

    कोर्ट ने फैसला दिया,

    "यह पति की अपनी पत्नी के साथ रहने और सहवास करने और बच्चों को चाहने की एक वैध अपेक्षा है और यदि इसे भागीदारों के बीच किसी भी शारीरिक और मानसिक समस्या के कारण प्राप्त नहीं किया जाता है, तो यह काफी तर्कसंगत है कि दोनों पक्षों में से कोई भी ऐसे आरोपों पर तलाक मांगने के लिए अदालत का रुख करेगा।"

    मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए न्यायालय ने कहा कि पत्नी यह नहीं दिखा सकती है कि पति द्वारा दायर याचिका में किए गए एलायंस द्वारा प्रकट की गई कार्रवाई का कोई कारण नहीं है या याचिका में एवरेज द्वारा बताई गई कार्रवाई का कारण स्वाभाविक नहीं, लेकिन भ्रमपूर्ण है।

    नतीजतन, अदालत ने फैसला सुनाया कि पत्नी ने याचिका को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया और तदनुसार, सिविल संशोधन याचिका को खारिज कर दिया गया।

    केस शीर्षक - अन्नपूर्णानी बनाम एस. रितेश [2021 का C.R.P.No.106 और 2021 का C.M.P.No.995]

    Next Story