वर्तमान में विवाह की अवधारणा को हल्के में लिया जाता है और अकल्पनीय तुच्छ मुद्दों पर तलाक के लिए आवेदन कर दिया जाता है: मद्रास हाईकोर्ट5 April 2021 9:53 AM IST