जब शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी हो तो प्रारंभिक जांच आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Shahadat

8 May 2023 12:38 PM IST

  • जब शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी हो तो प्रारंभिक जांच आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जब शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी होती है तो मजिस्ट्रेट के लिए प्रारंभिक जांच का आदेश देना आवश्यक हो जाता है।

    जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा कि यह जांच अभियोजन प्रक्रिया में किसी भी संभावित बाधा की पहचान करने और देरी के कारणों को निर्धारित करने में मदद कर सकती है, जैसे साक्ष्य या गवाहों का गुम होना।

    उन्होंने यह कहा,

    "ऐसे मामले जहां आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी/कमी है, उदाहरण के लिए देरी के कारणों को संतोषजनक ढंग से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में तीन महीने से अधिक की देरी, मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया जाए..."

    ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया गया।

    पीठ याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506, धारा 420 और धारा 120-बी धारा 156 (3) के तहत शिकायतकर्ता/प्रतिवादी 3 द्वारा दायर एक आवेदन पर अपराधों के लिए आपराधिक शिकायत और परिणामी एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    मौजूदा मामले में, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी 3 ने मजिस्ट्रेट को अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी याचिकाकर्ता ने 2017 में उनसे संपर्क किया और उन्हें एक साल के भीतर मुनाफे के आश्वासन के साथ अपनी तीन निर्माण कंपनियों में निवेश करने की पेशकश की। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी 3 ने 1,75,76,961/- रुपये का निवेश किया। लेकिन कोई रिटर्न नहीं मिला। जब उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

    परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी 3 ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया। मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी 2 को एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, यह मानते हुए कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है यदि सूचना संज्ञेय अपराध के आयोग का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।

    जस्टिस वानी ने ललिता कुमारी मामले (उपरोक्त) में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों को दर्ज करना उचित समझा,

    "किस प्रकार और किस मामले में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मामलों की श्रेणी जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है, निम्नानुसार हैं: ए) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद बी) वाणिज्यिक अपराध c) मेडिकल लापरवाही के मामले d) भ्रष्टाचार के मामले e) ऐसे मामले जहां आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी/लापरवाही होती है, उदाहरण के लिए देरी के कारणों को संतोषजनक ढंग से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी।"

    इस मामले में कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दायर आवेदन वर्ष 2019 में शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बिना आरोपी व्यक्तियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कृत्यों/अपराधों का आरोप लगाया। फिर किसने उसे आरोपी व्यक्तियों/याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आधिकारिक प्रतिवादियों से संपर्क करने से रोका। आवेदन में यह माना जाता है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नं. 3 ने आरोपी व्यक्तियों/याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए 31.3.2022 को आधिकारिक प्रतिवादियों के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।

    पीठ ने रेखांकित किया,

    "शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 3 और उसके परिवार के खिलाफ शुरू में सितंबर के महीने में कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों/याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा एफआईआर दर्ज करने की मांग में स्पष्ट रूप से देरी हुई है। ललिता कुमारी के मामले के उपरोक्त पैरा 126.6 के खंड (ई) की अनदेखी करते हुए मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया। मामले की पूर्वोक्त स्थिति, तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मजिस्ट्रेट को मामले में एक प्रारंभिक जांच का आदेश देने की आवश्यकता है।"

    उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीठ ने पाया कि इस मामले पर मजिस्ट्रेट द्वारा उचित विचार नहीं किया गया। इस प्रकार इसे फिर से देखने और पुनर्विचार के लिए मजिस्ट्रेट को वापस भेजने की आवश्यकता है।

    तदनुसार याचिकाओं को अनुमति दी गई और शिकायतकर्ता प्रतिवादी 3 द्वारा यहां सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर आवेदन पर फिर से विचार करने और पुनर्विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट को निर्देश के साथ एफआईआर रद्द कर दी गई।

    केस टाइटल: हरबचन सिंह बनाम सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट श्रीनगर और अन्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 112/2023

    याचिकाकर्ता के वकील: एम. आई. डार और प्रतिवादी के वकील: सज्जाद अशरफ, जीए जांच अधिकारी फैसल कादिरी के साथ सलीह पीरजादा।

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