निर्णायक के लिए पूर्व-मध्यस्थता संदर्भ केवल निर्देशिका है, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई रोक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

Avanish Pathak

27 Jun 2022 6:48 AM GMT

  • हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता खंड के संदर्भ में पूर्व-मध्यस्थता संदर्भ केवल निर्देशिका है और इसे न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक रोक नहीं माना जा सकता है।

    चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादी याचिका के सुनवाई योग्य होने पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं कर सकता कि न्यायनिर्णायक के संदर्भ की पूर्व शर्त को पूरा नहीं किया गया था यदि उसने विवाद को सुलझाने के प्रयास नहीं किए लेकिन समझौते को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े।

    तथ्य

    पार्टियों ने वर्ष 2018 में एक समझौता किया जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के लिए प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित करना था। भुगतान न करने व काम पूरा नहीं करने को लेकर पक्षों में विवाद हो गया। तदनुसार, प्रतिवादी ने अनुबंध समाप्त कर दिया।

    समझौते की समाप्ति और निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण से व्यथित, याचिकाकर्ता ने विवाद समाधान खंड को लागू किया और प्रतिवादी पर मध्यस्थता का नोटिस जारी किया। प्रतिवादी ने नोटिस का जवाब दिया और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित नाम से सहमत नहीं था। इसने आगे तर्क दिया कि मध्यस्थता का संदर्भ प्री-मैच्योर है क्योंकि समझौता निर्णायक को पूर्व-मध्यस्थता संदर्भ प्रदान करता है।

    इसके बाद, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत एक याचिका दायर की।

    पार्टियों का विवाद

    याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की-

    -प्रतिवादी समझौते के अनुसार भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए, एक विवाद उत्पन्न हुआ है।

    -प्रतिवादी ने अवैध रूप से समझौते को समाप्त कर दिया और बैंक गारंटी को भुना लिया।

    -प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित न्यायनिर्णायक की एकतरफा नियुक्ति न्यायनिर्णायक की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के अभाव में कानून में खराब होगी।

    -न्यायनिर्णायक का संदर्भ केवल एक निर्देशिका प्रावधान है और यह मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक रोक नहीं हो सकता है।

    प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई-

    -याचिका प्री-मैच्योर है क्योंकि याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता को लागू करने से पहले न्यायनिर्णायक को संदर्भ देने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

    -यदि न्यायनिर्णायक नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति को एकतरफा नहीं कहा जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता ने उस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें न्यायनिर्णायक का नाम था।

    -पूर्व-मध्यस्थता संदर्भ एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके गैर-अनुपालन केपरिणामस्वरूप मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।

    -याचिकाकर्ता ने अनुबंध के तहत अपने दायित्व को पूरा नहीं किया, इसलिए समाप्ति कानूनी थी।

    न्यायालय का विश्लेषण

    अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नामित निर्णायक की नियुक्ति कानून में खराब होगी क्योंकि समझौते में स्पष्ट रूप से निर्णायक का नाम दिया गया था। हालांकि, कोर्ट ने माना कि मध्यस्थता के आह्वान के लिए पूर्व-मध्यस्थता संदर्भ की आवश्यकता को अनिवार्य शर्त नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने माना कि अनुबंध में ऐसी शर्त केवल निर्देशिका है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि प्रतिवादी केवल इस आधार पर याचिका के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति कर सकता है कि निर्णायक के संदर्भ की पूर्व शर्त का पालन नहीं किया गया था, अगर उसने विवाद को सुलझाने के प्रयास नहीं किए लेकिन समझौते को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े।

    कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका डेढ़ साल से अधिक समय से लंबित है, इसलिए, पक्षकारों को अधिनिर्णय के लिए आरोपित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी और एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

    केस टाइटल: बैकएंड बैंगलोर प्रा लिमिटेड बनाम चीफ-इंजीनियर-कम-प्रोजेक्ट डायरेक्टर, HPRIDC, Arbitration Case No. 61 of 2022


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