प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद की पत्नी का घर तोड़े जाने के खिलाफ याचिका : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा, 30 जून को अगली सुनवाई

Sharafat

28 Jun 2022 6:26 PM GMT

  • प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद की पत्नी का घर तोड़े जाने के खिलाफ याचिका : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा, 30 जून को अगली सुनवाई


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हिंसा (10 जून) के आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी द्वारा जिला प्रशासन द्वारा 12 जून को उनका घर गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) से जवाब मांगा है।

    जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद वाइज मियां की बेंच ने यूपी सरकार और पीडीए को नोटिस जारी कर बुधवार तक जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 30 जून के लिए टाल दी है।

    इससे पहले सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद मामले को आज एक अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    याचिका के बारे में

    अपनी याचिका में आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी फातिमा ने कहा है कि ध्वस्त किया गया घर उनके नाम पर था और उसे उनके पिता ने उपहार में दिया था और उनके पास घर के संबंध में सभी वैध दस्तावेज थे, हालांकि बिना कोई नोटिस दिए मकान को गिरा दिया गया।

    प्रयागराज स्थानीय अधिकारियों ने 12 जून को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और कार्यकर्ता आफरीन फातिमा के पिता जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त कर दिया था।

    जावेद मोहम्मद को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर भाजपा नेता के विवादास्पद बयानों के खिलाफ (प्रयागराज में) विरोध का आह्वान किया था। उन्हें 10 जून को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनकी पत्नी और बेटी को भी हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था।

    इसके अलावा, 11 जून को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा एक नोटिस दिया गया था जिसमें कहा गया था कि विचाराधीन घर को गिरा दिया जाएगा और उन्हें घर खाली कर देना चाहिए। नतीजतन, 12 जून को, घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।

    फातिमा ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का यह आरोप कि घर का नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया और इसलिए निर्माण अवैध था, सच नहीं है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि उन्हें इस आरोप का जवाब देने का कोई अवसर नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वह नियमित रूप से घर के सभी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली के बिलों का भुगतान कर रही हैं और किसी भी समय विभागों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है।

    जिस तरह से उनके घर को तोड़ा गया, उस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अपनी याचिका में कहा:

    " याचिकाकर्ता नंबर एक के पति - जावेद मोहम्मद का एफआईआर में उल्लेख किया गया है, अधिकारी उनके नाम पर विध्वंस के लिए नोटिस जारी करते हैं, जबकि वह घर के मालिक नहीं हैं। अधिकारियों के इस कृत्य से पता चलता है कि उन्होंने स्वामित्व के बारे में जांच नहीं की।

    एफआईआर में जावेद मोहम्मद के नाम के कथित उल्लेख के कारण ही घर को ढहा दिया। यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि वास्तविक कारण किसी कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि तथाकथित पथराव था। याचिकाकर्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि स्पष्ट रूप से एक अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों को यह अवैध कार्य करके निशाना बनाया गया है।"

    याचिका उत्तरदाताओं को निम्नलिखित निर्देश देने की प्रार्थना करती है: -

    याचिकाकर्ता नंबर एक और उसके परिवार के लिए उसके घर के पुनर्निर्माण तक एक सरकारी आवास की व्यवस्था करें; - याचिकाकर्ता नंबर एक के अवैध रूप से ध्वस्त किए गए घर का पुनर्निर्माण करने के लिए; - याचिकाकर्ताओं को विध्वंस और प्रतिष्ठा की हानि के माध्यम से संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए - याचिकाकर्ता क्रमांक एक के मकान को अवैध रूप से गिराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

    केस टाइटल - परवीन फातिमा और अन्य बनाम यूपी राज्य और 5 अन्य

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