अंडरट्रायल कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
Shahadat
1 May 2023 10:53 AM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विचाराधीन कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश देने की शक्ति केवल मजिस्ट्रेट/न्यायालय के पास है, जिसने हिरासत में लिए गए कैदी को निश्चित जेल में भेज दिया है, न कि जेल अधिकारियों के पास।
जस्टिस एम ए चौधरी की पीठ ने जेल नियमावली, 2022 सपठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में जेलों के अधीक्षण और प्रबंधन के लिए कैदी अधिनियम, 1900 का हवाला देते हुए कहा,
"विचाराधीन कैदी को एक जेल से दूसरे जेल में रिमांड या ट्रांसफर करने की शक्ति का प्रयोग न्यायिक आदेश पारित करके न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और निरोध के स्थान में परिवर्तन की अनुमति केवल तभी होगी जब उस अदालत की अनुमति जिसके वारंट के तहत अंडरट्रायल को हिरासत में भेज दिया गया।"
विधवा मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं, जिसमें न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए अपने विचाराधीन बेटे को जिला जेल, पुंछ से केंद्रीय जेल, श्रीनगर या उसके घर के करीब किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने की मांग की गई।
मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता का बेटा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन उरी, बारामूला में 2017 में दर्ज मुकदमे का सामना कर रहा है और जुलाई 2017 में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है। बारामूला के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चल रहा है।
विचाराधीन कैदी पहले बारामूला की उप-जेल में बंद है, जहां उसकी मां जरूरत पड़ने पर उससे मिलने आती है, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता को बिना किसी सूचना के जिला जेल, पुंछ में ट्रांसफर कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिदेशक, जेल, जम्मू-कश्मीर से संपर्क किया और अपने बेटे को जिला जेल, श्रीनगर में ट्रांसफर करने की मांग की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में हिरासत में बदलाव की अर्जी दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया। उसी के मद्देनजर याचिकाकर्ता अपने बेटे की कस्टडी पुंछ जिला जेल से केंद्रीय जेल, श्रीनगर या उसके घर के पास किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने की मांग करने वाली तत्काल याचिका दायर करने के लिए विवश है।
याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद बेंच ने कहा,
"इस न्यायालय की सुविचारित राय में विचाराधीन कैदी के मामले में, जिसे पहले से ही एक विशेष जेल के अधीक्षक के नाम पर निचली अदालत द्वारा हिरासत में भेज दिया गया, केवल न्यायिक आदेश की मांग करके ही उस जेल से हटाया जा सकता है।"
जस्टिस चौधरी ने मामले पर आगे विस्तार से कहा कि हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 राज्य सरकार द्वारा कारावास की जगह की नियुक्ति के लिए प्रदान करती है। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सईद सोहेल शेख 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या के मद्देनजर, विचाराधीन कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का अधिकार स्पष्ट रूप से उस मजिस्ट्रेट/न्यायालय के पास है जिसने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निश्चित जेल में भेज दिया था।
यह रेखांकित करते हुए कि विधवा मां के लिए अपने बेटे से मिलने के लिए पुंछ जाना मुश्किल होगा, अदालत ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को सब जेल बारामूला से दूर की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जो जम्मू संभाग में पुंछ में सबसे दूर स्थित है।
अदालत ने कहा,
"याचिकाकर्ता के परिवार को पुंछ जिला जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में याचिकाकर्ता से मिलने की आवश्यकता होती है तो उस कश्मीर से जम्मू और फिर जम्मू से पुंछ तक लगभग दो दिनों तक यात्रा करनी पड़ती है।"
प्रतिवादियों के इस तर्क पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता को उप-जेल, बारामुला से जिला जेल, पुंछ में हटा दिया गया है कि वह अनुशासित कैदी नहीं है और उसने जेल कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और जेल में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा की, अदालत यह नोट किया गया कि प्रतिवादी यह बताने में विफल रहे हैं कि उसने कौन से जेल अपराध किए और उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई।
जस्टिस चौधरी ने कहा,
"केवल यह कहना कि वह अनुशासनहीन कैदी है, जेल कर्मचारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, इस मामले में पर्याप्त नहीं होगा, जिससे जिला बारामूला से पुंछ में एक दूर के स्थान पर उसका ट्रांसफर किया जा सके।"
याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने प्रतिवादियों को ट्रायल कोर्ट से उनकी ओर से आवश्यक आदेश मांगने के बाद याचिकाकर्ता को जिला जेल, पुंछ से ट्रांसफर करने और कश्मीर संभाग की किसी अन्य जेल में अधिमानतः अपने घर के पास रखने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: नईम रसूल बनाम यूटी ऑफ जेएंडके
साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 102/2023
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