धारा 439 सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत देने की शक्ति धारा 37 एनडीपीएस एक्ट में निर्धारित शर्तों के अधीन: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
Avanish Pathak
4 July 2022 5:01 PM IST
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले से निपटने के दौरान, धारा 439 सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत देने की शक्ति एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित शर्तों के अधीन है।
संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देने की शक्ति एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित शर्तों के अधीन है, जो गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि (i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो और (ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
जस्टिस सुवीर सहगल की पीठ ने आगे कहा कि अदालत को यह देखने की जरूरत है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और क्या जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना है।
आरोपी को उस वाहन से, जिसे वह चला रहा था, नशीले पदार्थ की 35 हजार गोलियां बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
यह आग्रह करने के अलावा कि याचिकाकर्ता को एफआईआर में झूठा फंसाया गया है, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और 50 के अनुपालन में उल्लंघन किया गया है। रिकवरी मेमो का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि इसमें एफआईआर का विवरण है, जो दर्शाता है कि पूरी तलाशी दागी है। यह भी तर्क दिया गया है कि गश्ती दल एक निजी वाहन में यात्रा कर रहा था और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है।
दूसरी ओर राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिबंधित पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आता है, याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत बार के मद्देनजर जमानत पर नहीं दी जा सकता है।
यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीबी, लखनऊ के माध्यम से बनाम मोहम्मद नवाज खान (2021) 10 एससीसी 100 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करने के बाद अदालत ने माना कि प्रक्रिया और निर्देशों का पालन न करने के संबंध में याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनवाई का विषय होंगी।
जहां तक याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों का संबंध है, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की व्यावसायिक मात्रा के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत निर्धारित बार तत्काल मामले में आकर्षित होता है।
जहां तक धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत देने की शक्ति का संबंध है, अदालत ने कहा कि यह शक्ति एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित शर्तों के अधीन है, जो एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है।
बेशक, सह-आरोपियों को याचिकाकर्ता के इकबालिया बयान के साथ सह-आरोपी बलवंत के इकबालिया बयान के आधार पर आरोपित किया गया था। साथ ही उनसे कोई वसूली नहीं की गई। इसलिए, सह-अभियुक्त के मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 37 के कड़े प्रावधान और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 54 के तहत अनुमान के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा चल रहा है, अदालत ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत देना उचित नहीं माना। नतीजतन, अदालत ने तत्काल याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल: हरजीत लाल @ लड्डू बनाम पंजाब राज्य