एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए वाहन की अंतरिम हिरासत तय करने की शक्ति मजिस्ट्रेट/ विशेष न्यायालय के पास है, न कि ड्रग डिस्पोजल कमेटी के पास: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

21 Jun 2022 10:33 AM GMT

  • एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए वाहन की अंतरिम हिरासत तय करने की शक्ति मजिस्ट्रेट/ विशेष न्यायालय के पास है, न कि ड्रग डिस्पोजल कमेटी के पास: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि एक मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से उत्पन्न मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 और 457 के प्रावधानों के तहत वाहन की 'अंतरिम हिरासत' के लिए आवेदन पर विचार करने की शक्ति/अधिकार क्षेत्र से सम्मानित किया गया है।

    जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस एस रचैया की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के दो परस्पर विरोधी फैसलों के मद्देनजर किए गए एक संदर्भ पर फैसला करते हुए स्पष्ट किया कि, ''केंद्र सरकार द्वारा 16.01.2015 को जारी अधिसूचना के तहत गठित ड्रग डिस्पोजल कमेटी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए के प्रावधानों के तहत वाहन की अंतरिम हिरासत जारी करने के आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।"

    मामला

    हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 623/2020 में अलग-अलग विचार लिए गए थे, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा 14.1.2020 को पारित आदेश और जुबैदा-बनाम- स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी, आपराधिक याचिका संख्या 4792/2020, 24.11.2020 के मामले में निर्णय से उत्पन्न हो रहे थे।

    मुख्य न्यायाधीश ने 13.1.2020 के एक विशेष आदेश द्वारा, इस मामले को संबंधित मामलों के साथ संदर्भ के अधिनिर्णय के लिए इस पीठ के पास भेज दिया।

    निष्कर्ष

    सीआरपीसी और एनडीपीएस अधिनियम के संशोधन और अधिसूचना और प्रासंगिक प्रावधानों को देखने के बाद पीठ ने कहा, "यदि हम सही भावना में संशोधन का विश्लेषण करते हैं, तो ड्रग डिस्पोजल कमेटी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 52 ए के प्रावधानों के तहत या 16 जनवरी, 2015 की अधिसूचना के जारी होने पर अंतिम रूप से जब्त की गई वस्तुओं के निपटान की शक्ति दी गई है।

    अंतरिम हिरासत के लिए वाहन की रिहाई के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायालय की शक्ति मामले की योग्यता के अधीन होगी, एनडीपीएस एक्‍ट की धारा 52ए का संशोधन या अधिसूचना जारी करना, विद्वान मजिस्ट्रेट की शक्ति को नहीं छीनता है।"

    इसके अलावा इसने कहा, "सीआरपीसी की धारा 451, 452 और 475 के प्रावधानों और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36, 51, 60 (3) और 63 को ध्यान में रखते हुए, हम इस योजना के तहत जब्त किए गए वाहनों के बीच कोई अंतर नहीं पाते हैं।

    इसमें कहा गया है, "यहां तक ​​​​कि एनडीपीएस अधिनियम, वाहन की अंतरिम हिरासत जारी करने पर रोक लगाने का प्रावधान प्रदान नहीं करता है। धारा 451 सीआरपीसी के प्रावधान, एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए वाहन पर लागू होते हैं...।"

    पीठ ने तब नोट किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के तहत जारी अधिसूचना स्पष्ट रूप से उस तरीके को प्रदान करती है जिसमें प्रभारी अधिकारी द्वारा दवा का निपटान किया जाना है, जो अनुबंध-1 के अनुसार जब्त स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या वाहनों की सूची तैयार करने के बाद उक्त अधिसूचना के खंड (2) के अनुसार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के तहत मजिस्ट्रेट को जब्त किए गए पदार्थों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

    इसने स्पष्ट किया, "ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रग डिस्पोजल कमेटी के पास क्लॉज-9 (5) (ई) में निपटान के लिए निर्धारित मोड में कार्य करने के अलावा कोई अन्य शक्ति नहीं है।"

    इसमें आगे कहा गया है, "जिसका मतलब है कि जब्ती की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही इस तरह का निपटान संभव होगा और बिना जब्ती के, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की योजना के तहत जब्त किए गए वाहन के निपटान की कल्पना नहीं की जा सकती...।"

    कोर्ट ने कहा, "इससे, यह स्पष्ट है कि यह केवल मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय की अदालत है, जो वाहन की अंतरिम हिरासत जारी करने के आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकृत है, न कि ड्रग डिस्पोजल कमेटी।"

    केस टाइटल: रत्नम्मा बनाम राज्य पीएसआई, चन्नागिरी पुलिस स्टेशन द्वारा प्रतिनिधित्व।

    केस नंबर: Crl. P. No 3571/2021

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 219

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