आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की वल्गर तस्वीर पोस्ट करने का मामला : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

6 Nov 2020 4:00 AM GMT

  • आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की वल्गर तस्वीर पोस्ट करने का मामला : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार (03 नवंबर) को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत की अश्लील फोटो पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

    एक कौशल सिंह मसराम के खिलाफ पुलिस स्टेशन उमरिया में आईपीसी की धारा 292 और धारा 67 आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवेदक पर कथित रूप से डॉ. मोहन भागवत की अश्लील तस्वीर पोस्ट करने का आरोप है। उसने इस पोस्ट में 28 व्यक्तियों को टैग भी किया था।

    आवेदक के लिए यह वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक ने अपने I.D के दुरुपयोग के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि शिकायत उसकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत अर्जी लंंबित रहने और अपराध के पंजीकरण से दो महीने के बाद दर्ज की गई थी।

    इस पर कोर्ट ने कहा,

    "यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि यह राज्य द्वारा इंगित किया गया और वकील ने भी बताया कि 9 व्यक्तियों ने पोस्ट पर टिप्पणी भी की थी।"

    इसलिए, अदालत ने कहा कि यह माना जा सकता है कि आवेदक को यह ज्ञान था कि उसकी पोस्ट कई व्यक्तियों द्वारा देखी गई है। अभियुक्त के पूर्वोक्त कृत्य को देखते हुए न्यायालय ने कहा कि वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। तदनुसार, आवेदन को खारिज कर दिया गया।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी पत्नी की नग्न तस्वीरों को पोस्ट करने और अपलोड करने के आरोपी एक पति को अग्रिम ज़मानत के लाभ से इनकार कर दिया था।

    न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने इसे 'न केवल गंभीर बल्कि एक जघन्य अपराध' कहा,

    "पारस्परिक विश्वास और विश्वास तोड़ने के लिए सार्वजनिक डोमेन में पति पत्नी की नग्न तस्वीरों को पोस्ट करना और अपलोड करना विश्वास तोड़ना है, जिससे कि वैवाहिक संबंध प्रभावित होते हैंं।"

    केस का शीर्षक - कौशल सिंह मसराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एमसीआरसी -34696-2020]

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story