गुजरात की कोर्ट ने गोधरा बाद के दंगों के मामले में 35 अभियुक्तों को बरी किया, कहा- 'छद्म-धर्मनिरपेक्ष मीडिया, संगठनों के हंगामे के कारण महत्वपूर्ण हिंदुओं को अनावश्यक रूप से मुकदमे का सामना करना पड़ा'

Avanish Pathak

17 Jun 2023 10:09 AM GMT

  • गुजरात की कोर्ट ने गोधरा बाद के दंगों के मामले में 35 अभियुक्तों को बरी किया, कहा- छद्म-धर्मनिरपेक्ष मीडिया, संगठनों के हंगामे के कारण महत्वपूर्ण हिंदुओं को अनावश्यक रूप से मुकदमे का सामना करना पड़ा

    गुजरात के हलोल (पंचमहल जिला) की एक सत्र अदालत ने 2022 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों से जुड़े चार मामलों में जीवित बचे सभी 35 आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया। इन मामलों में, 52 व्यक्तियों को शुरू में चार्जशीट किया गया था, जिनमें से 17 की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी जो 20 वर्षों तक चली थी।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष बालकृष्ण त्रिवेदी की अदालत ने अपने 36 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले में पुलिस ने डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, व्यवसायी, पंचायत के अधिकारियों सहित संबंधित क्षेत्र के प्रमुख हिंदू व्यक्तियों को फंसाया और छद्म धर्मनिरपेक्ष मीडिया और संगठनों हंगामे के कारण आरोपी व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से लंबे मुकदमे का सामना करना पड़ा।

    इस संबंध में, प्रमुख गुजराती लेखक कन्हैयालाल मुंशी का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा,

    "[मुंशी जी] ने एक बार कहा था कि अगर हर बार एक अंतर-सामुदायिक संघर्ष होता है, तो सवाल के गुण की परवाह किए बिना बहुमत को दोषी ठहराया जाता है। मौजूदा मामले में, पुलिस ने आरोपियों को कथित अपराध के लिए अनावश्यक रूप से फंसाया है।"

    अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष जो विशिष्ट समुदाय के एनजीओ से डरते हैं, उनके पास शायद ही कभी सहारा होता है। उक्त टिप्पणी इसलिए की गई क्योंकि न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में, अभियोजक ने अनावश्यक रूप से अधिक से अधिक गवाहों को बुलाकर मामले को लंबा खींचा।

    अदालत ने आगे पाया कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा दायर किए गए निरंतर और बार-बार लिखित आरोपों को मामले में लंबी जांच का कारण बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि दंगों के कथित पीड़ित विभिन्न अधिकारियों के सामने दर्ज कराए गए अपने बयानों में असंगत थे।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि कथित रूप से दंगों के पीड़ित मुस्लिम गवाहों ने दंगों के व्यापक रूप से भिन्न बयान दिए और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष भीड़ के आंदोलन के तथ्य को साबित करने में विफल रहा जैसा कि एफआईआर और चार्जशीट में है।

    "मुस्लिम समुदाय के कई व्यक्ति जिन्हें डेलोल, देरोल, कलोल आदि में सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बताया गया था, उन्होंने विभिन्न उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत का मौखिक और लिखित प्रतिनिधित्व किया था, ये Ex.840 और Ex.840- ए आदि हैं. मैंने उनके लिखित आरोपों और पुलिस डायरी में उनके बयानों को देखा है. उन आरोपों को बगल में रखकर देखा. मैंने पाया कि हर बार उन्होंने एक नई कहानी पेश की."

    सांप्रदायिक दंगों के मामलों में जांच की प्रकृति के बारे में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे दोनों समुदायों के निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाए जाने की संभावना है। यह नोट किया गया कि ऐसे मामलों में, न्यायाधीश को ऐसे मामलों में यह पता लगाना होता है कि दोनों में से कौन सा बयान सही है और अदालत इस कर्तव्य से इस आधार पर बच नहीं सकती है कि पुलिस ने यह पता नहीं लगाया कि कौन सी कहानी सच थी।

    न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष स्वतंत्र गवाहों के माध्यम से आरोपी व्यक्ति से हथियारों की बरामदगी और जब्ती को साबित करने में विफल रहा और ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था जो कथित रूप से दंगों के कथित अपराध के 35 अभियुक्तों में से किसी भी पांच अभियुक्तों को रुहुल पड़वा, हारून अब्दुल सत्तार तसिया और यूसुफ इब्राहिम शेख की हत्या के कारण बने दंगों से जोड़ सके।

    अदालत ने आगे पुलिस गवाहों को अविश्वसनीय पाया क्योंकि यह नोट किया गया था कि "उनमें से किसी ने भी जांच के दौरान और परीक्षण के दौरान बदमाशों की पहचान नहीं की है"।

    इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि "हमारे देश में, आबादी के बीच सच्चाई का स्तर बहुत कम है और इस मामले में, लगभग सभी गवाहों की गवाही पूरी तरह अविश्वसनीय साबित हुई।"

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