बिना वैध दस्तावेजों के नशीले पदार्थों से युक्त कफ सिरप या दवा रखना एनडीपीएस अपराध: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

7 Aug 2021 4:29 PM IST

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    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि बिना वैध दस्तावेजों के नशीले पदार्थों से युक्त कफ सिरप या दवा रखने पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के कड़े प्रावधान लागू होंगे।

    ऐसे मामले में जहां नशीले पदार्थों से बना कफ सिरप बिना डॉक्टर के पर्चे या किसी अन्य वैध दस्तावेज के पाया गया, जस्टिस राजीव कुमार दुबे ने एनडीपीएस एक्‍ट, 1985 की धारा 37 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मिसालों पर भरोसा करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। धारा 37 में कहा गया है कि कानून के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

    तथ्यात्मक मैट्रिक्स

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आवेदक और सह-अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनके कब्जे से ओनेरेक्स कफ सिरप की 100 मिलीलीटर 30 बोतलें बरामद की, जिनमें एक मादक पदार्थ कोडीन फॉस्फेट जब्त किया गया था। उसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21, 22 और मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट 1951 की धारा 5 व 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

    आवेदकों की ओर से पेश अधिवक्ता विजय चंद्र राय ने कहा कि आवेदकों का कोई आपराधिक अतीत नहीं है और उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। जमानत के लिए प्रार्थना करते हुए, उन्होंने अदालत को सूचित किया कि आवेदक अप्रैल 2021 से हिरासत में हैं, आरोप पत्र दायर किया गया है, और मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है।

    जमानत देने का विरोध करते हुए, प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता सुनील गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक और सह-अभियुक्तों के पास मादक पदार्थ से युक्त कफ सिरप की उक्त राशि को अपने कब्जे में रखने के लिए दस्तावेज नहीं थे। इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

    जांच- परिणाम

    जमानत से इनकार करते हुए, कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम राकेश कुमार (2018) पर भरोसा किया , जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टांस से को रखने की अनुमति केवल तभी है, जब इस तरह का व्यवहार चिकित्सा उद्देश्यों या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए हो। हालांकि, केवल यह तथ्य कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टांस को चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए रखा गया है, एक्ट की धारा 8 (सी) के तहत बनाए गए प्रतिबंध को अपने आप नहीं हटा देता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, "इस तरह का व्यवहार अधिनियम, नियमों या उसके तहत बनाए गए आदेशों के प्रावधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके और सीमा में होना चाहिए। धारा 9 और 10 क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रा‌पिक पदार्थ में व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को अनुमति देने और विनियमित करने के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है (धारा 8 (सी) के तहत विचार किया गया।)"

    अधिनियम की धारा 8 (सी) चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर किसी भी मादक दवा या मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन और खपत पर रोक लगाती है।

    कोर्ट ने मो साहबुद्दीन बनाम असम राज्य (2012) पर भी भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि अपीलकर्ताओं का यह स्थापित करने में विफल रहना कि दवाओं को चिकित्सीय अभ्यास के लिए ले जाया जा रहा था, उन्हें चिकित्सा उद्देश्यों की छूट लेने से रोक देगा।

    मात्रा का पता लगाने के लिए, वह कम है या व्यावसायिक, हीरा सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2020) पर निर्भरता रखी गई, जहां यह माना गया था कि एक या अधिक तटस्थ पदार्थों के साथ मादक पदार्थों के मिश्रण की जब्ती के मामले में, तटस्थ पदार्थ (पदार्थों) की मात्रा को बाहर नहीं किया जाना चाहिए और आपत्तिजनक दवा के वजन के आधार पर वास्तविक सामग्री के साथ विचार किया जाना चाहिए।

    केस टाइटिल: राजकमल नामदेव बनाम मध्य प्रदेश राज्य।

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