"पुलिस महामारी के दिनों में तनावग्रस्त माहौल में काम कर रही है, उसे गाली /धमकी नहीं दी जानी चाहिए" : मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

8 Jun 2021 2:49 PM GMT

  • पुलिस महामारी के दिनों में तनावग्रस्त माहौल में काम कर रही है, उसे गाली /धमकी नहीं दी जानी चाहिए : मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया

    मद्रास हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि पुलिस महामारी के दिनों में तनावग्रस्त माहौल में काम कर रही है, उसे गाली/धमकी देने वाले शख़्स पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। इस शख़्स पर पुलिस के साथ अभद्रता करने के साथ-साथ उसे गाली देने और पुलिस को उसके कर्तव्य से रोकने का भी आरोप था।

    न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ आरोपी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो बिना COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किए एक ऑटो-रिक्शा में यात्रा कर रहे थे और जब पुलिस ने उसी से पूछताछ की, तो कहा जाता है कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और पुलिस को अपना सार्वजनिक कर्तव्य करने से रोका।

    शुरुआत में कोर्ट ने देखा:

    "इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में पुलिस पहले से ही महामारी की स्थिति के कारण गंभीर तनाव में काम कर रही है। सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि वायरस निर्दोष व्यक्तियों के कीमती जीवन को छीन रहा है। आखिरकार, पुलिस केवल अपना काम कर रही है। पुलिस जब फुल लॉकडाउन में घूम रहे लोगों से पूछताछ करती है, तो संबंधित व्यक्ति से पुलिस को ठीक से जवाब देने की उम्मीद की जाती है।"

    कोर्ट ने टिप्पणी की:

    "पुलिस को किसी के द्वारा दुर्व्यवहार और धमकी के अधीन नहीं किया जा सकता है और इस तरह के कृत्यों से बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उस वक्त जब ​​पुलिस इस महामारी की स्थिति के दौरान अपना कर्तव्य निभा रही हैं, तो यह अदालत उसे धमकी देने वाले के साथ नरम नहीं होने वाली है।"

    इसलिए याचिकाकर्ता को पूरी घटना पर खेद जताते हुए रजिस्ट्री में हलफनामा दाखिल करने और भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि में खुद को शामिल नहीं करने का वचन देने का निर्देश दिया।

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में कुछ राशि का भुगतान भी किया जाना चाहिए। अतः याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन, मदुरै के समक्ष 10,000/- रूपये (दस हजार रुपये मात्र) की राशि जमा करें।

    मामले को 14 जून, 2021 को आगे की रिपोर्टिंग अनुपालन के लिए पोस्ट किया गया है। इस बीच पुलिस को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

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