पुलिस सब-इंस्पेक्टर को जांच पड़ताल करने और चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट

Sharafat

27 May 2022 11:56 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (उप-निरीक्षक) को जांच करने और आरोप पत्र दाखिल करने का अधिकार है। पुलिस सब-इंस्पेक्टर द्वारा जांच के बाद दाखिल किए गए आरोप पत्र में कोई खामी नहीं है।

    जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने कहा,

    "पुलिस सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर दोनों थाने के प्रभारी हैं..., पुलिस सब-इंस्पेक्टर द्वारा उचित जांच के बाद दायर चार्जशीट में कोई दोष नहीं है। इसलिए इस आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती।"

    छह महीने से अधिक समय से जेल में बंद याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य आशय) सहपठित धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के आरोपों के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हशमत पाशा ने तर्क दिया कि पुलिस निरीक्षक थाने के एसएचओ हैं और इस तरह पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा दायर आरोप पत्र, जो पुलिस निरीक्षक से अवर अधिकारी है, को आरोप पत्र दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आरोप पत्र को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि यह दोषपूर्ण है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    " पुलिस थाने का आधिकारिक प्रभारी हमेशा पुलिस निरीक्षक होता है लेकिन पुलिस उप-निरीक्षक नहीं होता है और कोई भी अधिकारी मामले की जांच कर सकता है लेकिन आरोप पत्र केवल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा ही दायर किया जा सकता है लेकिन पुलिस उप-निरीक्षक थाने के प्रभारी अधिकारी नहीं है।"

    विशेष लोक अभियोजक वीएस हेगड़े ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 154 और 156 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी अदालत पुलिस अधिकारी की जांच पर सवाल नहीं उठा सकती। यह खुलासा नहीं करता है कि किसे जांच करनी है और दोषपूर्ण जांच के आधार पर आरोप पत्र को अलग नहीं किया जा सकता और यह केवल अनियमितता है और इसे ठीक किया जा सकता है।

    " पुलिस उप निरीक्षक द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है जो थाने के प्रभारी भी हैं। प्रारंभिक जांच पुलिस निरीक्षक द्वारा की जाती है, इसलिए पुलिस उप-निरीक्षक ने आरोप पत्र दायर किया।"

    जांच - परिणाम

    कोर्ट ने फर्टिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सीबीआई और अन्य में फैसले पर ध्यान दिया जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने में कोई त्रुटि या अनियमितता और इस तरह के चार्जशीट के आधार पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है तो न तो इसे रद्द किया जाएगा और न ही इसके अनुसरण में आगे की कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

    एचएन रिशबद बनाम दिल्ली राज्य का भी संदर्भ दिया गया था, जहां यह माना गया था कि यदि वास्तव में संज्ञान लिया जाता है तो जांच से संबंधित एक अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन से पुलिस रिपोर्ट पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि परिणाम इसके बाद के मुकदमे को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि जांच में अवैधता को न्याय के गर्भपात के बारे में नहीं दिखाया जा सकता। कि जांच के दौरान की गई अवैधता परीक्षण के लिए न्यायालय की क्षमता और अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है।

    पीठ ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 से 156 का हवाला देते हुए कहा, "जैसा कि विद्वान एसपीपी ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 156 के अनुसार, सीआरपीसी पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने का अधिकार है और यह धारा यह नहीं कहती कि क्या पुलिस निरीक्षक या पुलिस उप-निरीक्षक। सादा पढ़ने पर यह केवल पुलिस अधिकारी के बारे में है और इसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी की कोई कार्यवाही किसी भी स्तर पर इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि मामला वह था जो ऐसा अधिकारी है जांच करने के लिए धारा के तहत सशक्त नहीं है, जिससे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी जो भी अधिकारी हो सकता है या तो सब-इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर को मामले की जांच करने का अधिकार है।"

    इसमें कहा गया है,

    "यह अच्छी तरह से तय है कि पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों में पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप-निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल शामिल हैं जो पुलिस कांस्टेबल के पद से नीचे का नहीं है।"

    पीठ ने कर्नाटक पुलिस मैनुअल का हवाला देते हुए कहा, "इन दिशानिर्देशों और पुलिस मैनुअल के अवलोकन पर जो स्पष्ट रूप से सब-इंस्पेक्टर को प्रकट करता है, उन्हें भी अधिकार दिया गया है और वह चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी है, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है। पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं को एसएचओ के रूप में दिखाते हुए शिकायत दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस उप-निरीक्षक ने मामले की जांच की और आरोप पत्र दायर किया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप पत्र अस्पष्ट या अनधिकृत या अवैध है।

    इस प्रकार पीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।


    केस टाइटल : ईएस प्रवीण कुमार बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका 2807/2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 171

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट हशमत पाशा और एडवोकेट नासिर अली; प्रतिवादी के लिए विशेष लोक अभियोजक वी.एस. हेगड़े और एडवोकेट विनायक वी.एस


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