पुलिस के बयान वीडियो फुटेज से नहीं मिलते, दंगों के आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मांगी

LiveLaw News Network

7 Aug 2021 7:48 AM GMT

  • पुलिस के बयान वीडियो फुटेज से नहीं मिलते, दंगों के आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मांगी

    दिल्ली दंगों के एक मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में खामियां और विरोधाभास होने का तर्क देते हुए नियमित जमानत की मांग करने वाले एक आरोपी ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर अदालत अभियोजन पक्ष के गवाहों और जांच के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के हेरफेर का न्यायिक नोट नहीं लेती है तो देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है।

    उक्त दलील वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने एफआईआर 60/2020 में आरोपी शादाब अहमद की ओर से पेश होते हुए दी है। जॉन ने इस तथ्य पर जोर देते हुए तर्क दिया कि आपराधिक मुकदमे का पूरा स्ट्रक्चर निष्पक्ष जांच के साथ-साथ निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार पर टिका हुआ है।

    न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ दिल्ली दंगों के एक मामले में ग्यारह आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

    शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन के साथ अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने एसपीपी अमित प्रसाद के साथ एएसजी एसवी राजू के अभियोजन पक्ष के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ समाप्त करने के बाद आरोपी व्यक्तियों के लिए अपना तर्क शुरू किया।

    अभियुक्त मो. आरिफ की ओर से दिया गया खंडन तर्क

    आरोपी मो. आरिफ की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता अहमद मीर ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा बनाए गए पुलिस कांस्टेबल गवाहों के वीडियो फुटेज और बयानों के बीच विसंगतियां हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कांस्टेबलों के उक्त बयान काफी वक्त के बाद दर्ज किए गए थे।

    मीर ने प्रस्तुत किया,

    "उन्होंने यह दर्ज नहीं किया है कि यह घटना हमारी उपस्थिति में हुई थी। उन्होंने इसे दो या तीन महीने बाद दर्ज किया।"

    मीर ने यह भी कहा कि अपराध स्थल पर आरिफ की उपस्थिति दिखाने के लिए एसपीपी प्रसाद द्वारा भरोसा किए गए वीडियो फुटेज को मामले में जमानत को खारिज करने के लिए एक ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

    मीर ने प्रस्तुत किया,

    "किसी को पीछे की ओर से पहचानना असंभव है। इसलिए अभियोजन पक्ष अब एक निजी रिपोर्ट के साथ आता है, जिसकी कोई सत्यता नहीं है।"

    मीर ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष मोहम्मद आरिफ के मामले में हाईकोर्ट द्वारा मंसूर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य मामले में दिए गए फैसले को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में दंगा आरोपी को यह राय देने के बाद जमानत दी गई थी कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के समक्ष उसकी पहचान भिन्न है।

    इस पर न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि आरिफ की पहचान का मामला अभियोजन पक्ष के सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है कि क्या वह विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा था। यह विचारण का विषय है और अनुदान के समय हाईकोर्ट जमानत के इस तरह के प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकता है।

    मीर ने अपनी दलीलों को यह प्रस्तुत करते हुए समाप्त किया कि आरिफ दंगे में शामिल नहीं था, क्योंकि वह समाज के सबसे गरीब तबके से ताल्लुक रखता है।

    मीर ने अपनी प्रस्तुतियाँ समाप्त करते हुए प्रस्तुत किया,

    "वह एक साधारण कपड़ा विक्रेता है। उसकी बेटी को बहुत गंभीर बीमारी है। उसके परिवार को उसकी जरूरत है।"

    आरोपी शादाब अहमद की ओर से खंडन तर्क

    वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन की दलीलों का प्राथमिक जोर यह था कि शादाब अहमद अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था या जहां दंगों के प्रासंगिक दिन में हिंसा हुई थी।

    यह दिखाने के लिए जॉन ने मुख्य रूप से अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए तीन स्वतंत्र गवाहों के बयानों पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि अहमद के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यह हो सकता है कि उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया।

    हालांकि, उन्होंने कहा कि इसे दंगा करने के लिए उकसाने या किसी को भी हिंसा में शामिल होने के लिए कहने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

    जॉन ने प्रस्तुत किया,

    "उनका मामला निश्चित होना चाहिए। हमें उनके अंतराल को भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके मामले में अंतराल के लिए कीमत चुकाती हूं। मैं हिरासत में हूं। वे हिरासत में नहीं हैं।"

    बयान को पढ़ते हुए जॉन ने यह भी प्रस्तुत किया कि गवाह ने विशेष रूप से कहा कि उत्तेजना पुलिस की ओर से हुई थी। इससे आस-पास के क्षेत्रों के लोगों में संघर्ष हुआ। इसके अलावा, एक तथ्य जो अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा छुपाया गया था।

    दूसरे स्वतंत्र गवाह के एक अन्य बयान का हवाला देते हुए जॉन ने प्रस्तुत किया कि बयान से अहमद की एकमात्र भूमिका यह थी कि वह भोजन और मंच के प्रभारी थे।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "वह मेरे लिए क्या भूमिका निभाते हैं? कि मैं खाना संभाल रहा था। मैं मंच का प्रबंधन करता था। किसी का नाम लिए बिना शेर-ओ-शायरी हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कहा कि कल के लिए तैयार हो जाओ।"

    इसे देखते हुए जॉन ने प्रस्तुत किया कि उक्त गवाह ने वजीराबाद स्थल पर हुई हिंसा के लिए उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित नहीं किया।

    तीसरे और अंतिम स्वतंत्र गवाह के बयान पर भरोसा करते हुए जॉन ने प्रस्तुत किया कि उनका पूरक बयान सीआरपीसी की धारा 164 के बयान की रिकॉर्डिंग के दो दिन बाद दर्ज किया गया था।

    जॉन ने तर्क दिया,

    "इस बयान को दर्ज करने में बेईमानी को देखें। मुकदमे शुरू होने से पहले वे गवाह से स्पष्टीकरण ले रहे हैं। वह जो कुछ भी कहता है, वे उसे वापस लेने के लिए कह रहे हैं। क्या यह उचित है? जबकि आप मुझे हिरासत में रखते हैं।"

    जॉन ने आगे कहा,

    "हम अपना बचाव कैसे करें? हम क्या करें? यह बहुत दर्दनाक है? अगर इस तरह के हेरफेर में कोई न्यायिक नोटिस नहीं लिया गया, तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पूरी मामला निष्पक्ष ट्रायल और निष्पक्ष जांच पर आधारित है।"

    मामले की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

    इससे पहले, अदालत ने एएसजी एसवी राजू को सुना। उन्होंने अदालत को बताया कि हिंसा इस समय नहीं हुई थी, बल्कि "सावधानीपूर्वक योजना" का परिणाम थी।

    उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को भीड़ में सबसे आगे रखा गया, जिससे पुलिस पथराव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई।

    कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से यह भी सवाल किया कि क्या 16 महीने बाद भी आरोपी व्यक्तियों को लगातार नजरबंद रखा जाए।

    शीर्षक: मोहम्मद आरिफ बनाम राज्य और जुड़े मामले

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