'पुलिसकर्मियों को जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता': उत्तराखंड हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

13 April 2021 7:39 AM GMT

  • पुलिसकर्मियों को जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैदियों के अधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पुलिस कर्मियों को जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

    मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एक खंडपीठ ने कहा कि हम कैदियों के सुधार और पुनर्वास के युग में आ गए हैं।

    आगे कहा कि पुलिस का उद्देश्य जेल अधीक्षकों से बहुत अलग है और स्वाभाव के रूप में, उनके प्रशिक्षण और मानस अलग-अलग हैं। इसलिए पुलिस कर्मी जेल अधीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "पुलिस का उद्देश्य सुधार करना या पुनर्वास करना नहीं है बल्कि अपराध को रोकना और अपराधियों को दंडित करना है। इसलिए पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण एक अलग उद्देश्य और कानून द्वारा निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन के कामकाज में काफी अंतर है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों और जेल कर्मियों की मनोविज्ञान और प्रशिक्षण में भी काफी अंतर पाया जाता है।"

    कोर्ट राज्य सरकार के एक आदेश को चुनौती देने वाली जानहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों को सितारगंज, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून और रुड़की में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / जेल अधीक्षक के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

    डिवीजन बेंच ने अपने निर्ण में राज्य के आदेश को अवैध घोषित करते हुए जेल कर्मियों का चयन करने की आवश्यकता पर जोर दिया और साथ ही सेवा में शामिल होने से पहले कठोर प्रशिक्षण प्रदान करने और बाद में पूर्णकालिक नियमित नियुक्ति पर जोर दिया।

    बेंच ने कहा कि,

    "यह केवल तभी होता है जब इन कारकों को जेल प्रशासन में शामिल किया जाता है कि जेल में कैदियों की रक्षा, सुधार और पुनर्वास संभव हो। अन्यथा यह एक आत्म-पराजित प्रस्ताव है।"

    जेल का इतिहास

    बेंच ने अपने आदेश में समय-समय पर कई समितियों द्वारा कुशल जेल प्रणाली, अच्छी तरह से प्रशिक्षित पूर्णकालिक जेल स्टाफ और जेल की भीड़ के समुचित विकास के लिए की गईं विभिन्न सिफारिशों पर ध्यान दिया।

    बेंच ने कहा कि साल 1920 में अखिल भारतीय जेल समिति द्वारा पहली बार अपराधियों के सुधार और पुनर्वास की गई सिफारिश जेल प्रशासन के उद्देश्यों में से एक थी। समिति ने जेल कर्मचारियों के पर्याप्त प्रशिक्षण और जेल सेवा में कार्यकारी / कस्टोडियल और तकनीकी कर्मचारियों को अलग-अलग रखने की सिफारिश की। समिति का मानना था कि पुलिस कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की तुलना में जेल कर्मचारियों को एक अलग तरह का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

    सुधार कार्य पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ डॉ. डब्ल्यूसी रेकलेस द्वारा की गई जेल की सिफारिशों ने सजा के सुधार सिद्धांत को प्रस्तावित किया। इसके साथ ही सुधारक कर्मियों का विशेष प्रशिक्षण और ठीक से प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए कैडर की आवश्यकता पर जोर दिया।

    साल 1972 में जेलों की एक कार्यकारी समूह ने जेल कर्मियों के समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। यह भी जोर दिया कि जेल प्रशासन को राष्ट्रीय योजना प्रक्रिया के सामाजिक रक्षा घटकों के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए।

    अखिल भारतीय समिति ने साल 1980 में जेल सुधारों पर सिफारिश की कि राज्य को उचित नौकरी आवश्यकताओं, ध्वनि प्रशिक्षण और उचित पदोन्नति के आधार पर एक सुव्यवस्थित जेल कैडर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

    गृह मंत्रालय ने साल 2009 में प्रमुख सचिव (जेल) / सचिव (गृह) (जेलों के प्रभारी) और सभी राज्य सरकारें / संघ शासित प्रदेशों के डीजी / आईजी जेलों के प्रभारी और सभी राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों को कुछ सिफारिशें निम्नानुसार की हैं:

    1. राज्य में अच्छी तरह से प्रशिक्षण के लिए सुसज्जित बुनियादी ढांचे की स्थापना करना और पर्याप्त कुशल और अच्छी तरह प्रशिक्षक कर्मचारियों के साथ और जेल कर्मियों के लिए इन-सर्विस प्रशिक्षण की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

    2. विभिन्न श्रेणियों में मानदंडों के अनुसार जेल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त पद सृजित करना और साथ ही सेफ कस्टडी, सुधार, पुनर्वास, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता आदि सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

    3. वर्तमान में खाली पड़ें 17.58% (2006 में) रिक्ति पदों को समय सीमा के अंतर्गत भरना और समय पर प्रशिक्षण, पदोन्नति, भर्तियों आदि के माध्यम से उचित कैडर प्रबंधन सुनिश्चित करना।

    नेल्सन मंडेला नियम

    बेंच ने संयुक्त राष्ट्र पर भी ध्यान दिया। इसमें कैदियों के उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियम जारी किया गया है, जिसे "नेल्सन मंडेला नियम" के रूप में जाना जाता है।

    यह नियम अन्य बातों के साथ कर्मियों के हर ग्रेड के सावधानीपूर्वक चयन के लिए प्रदान करता है। जेल कर्मियों की पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए अखंडता, मानवता, पेशेवर क्षमता और जेलों का उचित प्रशासन के लिए काम के लिए व्यक्तिगत उपयुक्तता जरूरी है।

    कोर्ट ने विशेष रूप से नियम 75 (2) का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि ड्यूटी पर प्रवेश करने से पहले सभी जेल कर्मचारियों को उनके सामान्य और विशिष्ट कर्तव्यों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो कि दंडात्मक विज्ञान में समकालीन साक्ष्य आधारित सर्वोत्तम प्रैक्टिस होगा।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "चूंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, इसलिए यह नियम समान रूप से देश के लिए बाध्यकारी है और इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

    उत्तर प्रदेश जेल (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम, 1982

    बेंच ने अंत में उक्त नियमों का उल्लेख किया जो स्पष्ट रूप से जेलों में रिक्त पद भरने और चयन और पदोन्नति के निर्धारण के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है।

    बेंच ने कहा कि,

    " साल 1982 के इन नियमों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जेल अधीक्षक के पद को आवश्यक रूप से सीधी भर्ती (पचास प्रतिशत) या पदोन्नति (पचास प्रतिशत) द्वारा भरा जाना चाहिए। नियम विशेष रूप से किसी अन्य सेवा से या पुलिस सेवा से नियुक्ति की अनुमति नहीं देता है। इसलिए पद को सीधे खुले रूप में उम्मीदवारों से या सीधे उप अधीक्षक / जेलरों के पद से भरा जा सकता है, जिनके पास न्यूनतम पांच साल का कार्य अनुभव है। इसलिए दिए गए आदेश में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति स्पष्ट रूप से अवैध है।"

    बेंच ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए तर्क को खारिज कर दिया कि जेल के महानिरीक्षक और जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक को आईपीएस कैडर से नियुक्त किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "यह कानून की एक निर्धारित स्थिति है कि एक बार कानून द्वारा एक प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। यह नियम है कि केवल कारागार महानिरीक्षक और अतिरिक्त महानिरीक्षक कारागार का पद संबंधित आईपीएस कैडर के व्यक्तियों से भरा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह नियम राज्य को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / जेल अधीक्षक के पद पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति का अधिकार देता है। "

    केस का शीर्षक: संजीव कुमार आकाश बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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