ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारी को वर्दी पहनना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 Nov 2021 2:46 AM GMT

  • ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारी को वर्दी पहनना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि पुलिस अधिकारियों को प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य हो जाता है, सिवाय इसके कि जब कानून के तहत उक्त अनिवार्य आवश्यकता से विचलित होने की अनुमति हो।

    न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी ने सादे कपड़ों में एक अधिकारी द्वारा एक व्यक्ति से पूछताछ करने की कार्यवाही को रद्द करते हुए दोहराया कि ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने के लिए पुलिस अधिकारी की आवश्यकता को बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना है।

    अदालत एक वकील द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और उस पर हमला करने के लिए उसके खिलाफ दायर अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई थी।

    रिपोर्ट में आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को धक्का दिया और गाली दी, जो 'नो पार्किंग' साइन के पास खड़ी अपनी कार पर स्टिकर चिपका रहा था।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सिविल पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था कि यह एक अधिकारी है। तदनुसार, सादे कपड़ों में एक व्यक्ति को अपनी कार पर स्टिकर चिपकाते हुए देखकर याचिकाकर्ता ने उस व्यक्ति के अधिकार पर सवालिया निशान खड़ा किया।

    अदालत ने पाया कि चूंकि पुलिस अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर रहते हुए अपनी वर्दी में नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता को यह जानने का कोई सवाल ही नहीं था कि वह एक पुलिस अधिकारी है और इसलिए उसके कर्तव्यों में बाधा डालने का इरादा स्थापित नहीं किया जा सकता है।

    यह माना गया कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया और यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपनी कार को नो पार्किंग ज़ोन में पार्क करने के लिए लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया। अदालत ने पाया कि इस मामले में कोई और जुर्माना नहीं लगाया जा सकता

    तदनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज अंतिम रिपोर्ट को अदालत ने खारिज कर दिया।

    अदालत ने प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता पर जोर दिया।

    आगे कहा,

    "एक पुलिसकर्मी की वर्दी उसकी प्रत्यक्ष पहचान है। वर्दी में एक पुलिसकर्मी दिखाई देता है और एक नागरिक को तुरंत पता चलता है कि वह एक पुलिसकर्मी है जो सूचित करेगा कि उक्त व्यक्ति उसकी सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम का प्रभारी है। यह एक राज्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व का निर्विवाद प्रतीकात्मक है। पुलिस की वर्दी नागरिकों पर गर्व, सम्मान और अधिकार का भी प्रतीक है।"

    यह जोड़ा गया कि केरल पुलिस अधिनियम की धारा 43 और 44 न केवल वर्दी या पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की विशेष और आसानी से पहचान योग्य प्रकृति से संबंधित है, बल्कि यह भी बताती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है।

    एकल न्यायाधीश ने कहा कि यह वर्दी पहनने के महत्व को इंगित करता है ताकि पुलिस को पहचान योग्य बनाया जा सके।

    यह आगे कहा गया कि चूंकि पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी पर गर्व करते हैं और पुलिस और समाज के लिए एक पुलिस अधिकारी की दृश्यता बहुत महत्वपूर्ण है।

    इस प्रकार, राज्य के पुलिस प्रमुख को इस मामले को देखने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया कि पुलिस अधिकारी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य बनाने वाले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों / दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, जब तक कि कानून के तहत उक्त अनिवार्य आवश्यकता से विचलन की अनुमति न हो।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार पी. और प्रतिवादी की ओर से लोक अभियोजक माया एम.एन. पेश हुए।

    केस का शीर्षक: अविनाश बनाम केरल राज्य

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



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