पुलिस वेरीफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले स्टेशन डायरी में शिकायतकर्ता का विवरण, शिकायत का विवरण दर्ज करे: पटना हाईकोर्ट

Shahadat

23 May 2023 3:52 AM GMT

  • पुलिस वेरीफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले स्टेशन डायरी में शिकायतकर्ता का विवरण, शिकायत का विवरण दर्ज करे: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वेरीफिकेशन की कवायद करने से पहले पुलिस को पहले शिकायतकर्ता का नाम, उसका विवरण और शिकायत का सार स्टेशन डायरी में दर्ज करना होगा और फिर वेरीफिकेशन के लिए आगे बढ़ना होगा।

    जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने कहा,

    "अगर पुलिस को कोई शिकायत मिलती है तो उसे आरोपों को सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले स्टेशन डायरी में कम से कम शिकायतकर्ता का नाम, उसका विवरण और शिकायत का सारांश दर्ज करना चाहिए।"

    अदालत स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि और मैंडोलियन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी दुकान खोली तो स्थानीय आभूषण दुकानदारों में नाराजगी थी और उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से परिसर का मुआयना कराया।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और दुकान की दैनिक बिक्री रजिस्टर और बिल बुक भी ले गए।

    उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों ने भी उन्हें अपनी दुकान खोलने से अवैध रूप से रोका है और इससे उनके कर्मचारियों में आतंक की भावना पैदा हुई।

    हालांकि, अदालत को यह भी सूचित किया गया कि मामला अब निरर्थक हो गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपनी दुकान बंद कर दी है और बिहार छोड़ दिया है।

    अदालत में मौजूद गांधी मैदान पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने थाने की डायरी सौंपी और तर्क दिया कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत की पुष्टि करने के लिए उसकी दुकान पर गए थे।

    अदालत यह जानकर हैरान रह गई कि स्टेशन डायरी में शिकायतकर्ता के नाम या शिकायत के विवरण का कोई उल्लेख नहीं है।

    पीठ ने कहा,

    "पुलिस का इस तरह किसी की दुकान पर जाना वैध व्यवसायी को परेशान करता है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस उचित तरीके से कार्य करेगी।

    अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि व्यवसायियों को इस तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए आदेश की प्रति बिहार के पुलिस सुपरिटेंडेंट को परिचालित की जाए।

    पीठ ने कहा,

    "उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ इस आवेदन को निष्फल होने के कारण खारिज किया जाता है।"

    केस टाइटल: कुमार गौरव बनाम बिहार राज्य व अन्य।

    याचिकाकर्ता की ओर से : अनुज कुमार और राज्य के लिए: मो. नदीम सेराज, जी.पी.-5 सुश्री शालिनी, ए.सी. से जी.पी.- 5

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