पुलिस आरोपी के खिलाफ और नई धाराएं नहीं जोड़ सकती और नए रिमांड पेपर के बिना केवल अदालत को पत्र लिखकर हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती : बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

31 May 2023 12:54 PM IST

  • पुलिस आरोपी के खिलाफ और नई धाराएं नहीं जोड़ सकती और नए रिमांड पेपर के बिना केवल अदालत को पत्र लिखकर हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती : बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस रिमांड के कागजात जमा किए बिना और आरोपी के संज्ञान में नई धाराओं को लाए बिना केवल न्यायाधीश को पत्र द्वारा अतिरिक्त धाराएं जोड़ने और न्यायिक हिरासत के विस्तार की मांग नहीं कर सकती है।

    औरंगाबाद खंडपीठ के जस्टिस एसजी मेहारे ने कहा कि आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए अतिरिक्त आरोपों का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसने क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी के आरोपी चार व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी।

    अदालत ने इस संबंध में कहा,

    "...आरोपी की जानकारी के बिना रिमांड के कागजात जमा करने की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष न्यायालय को संबोधित पत्र द्वारा सीआरपीसी की धारा 167 के तहत निर्धारित अवधि से अधिक रिमांड के विस्तार की मांग नहीं कर सकता... उसका विस्तार रिमांड, विशेष रूप से गंभीर अपराध का गठन करने वाली नई धाराओं को जोड़ने के बाद केवल औपचारिकता नहीं रह जाता। कानून के तहत निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लिए अभियुक्तों की हिरासत का विस्तार करने वाले न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक स्पष्ट आदेश पारित करना होता है।"

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि किरण खरात और दीप्ति खरात ने उसे आकर्षक रिटर्न के लिए वैश्विक डिजिटल क्रिप्टो करंसी में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया। वैश्विक डिजिटल क्रिप्टो करंसी उनके नियंत्रण में है और दिसंबर 2022 में पेश होने की संभावना है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने बड़ी राशि का निवेश किया, लेकिन क्रिप्टो करंसी की कीमत खरात परिवार द्वारा दिए गए आश्वासन से बहुत कम थी।

    एफआईआर में चार व्यक्तियों इरफान सैयद, आमोद मेहतर, वेंकटेश भोई और रमेश उत्तेकर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 120-बी, 504, और 506 और महाराष्ट्र जमाकर्ता के हित संरक्षण अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोपी बनाया गया।

    आरोपियों को 3 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उन्हें 17 फरवरी, 2023 तक पुलिस हिरासत और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 4 अप्रैल, 2023 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई और हर 15 दिनों के बाद नियमित रूप से रिमांड बढ़ाई गई।

    पुलिस ने 27 मार्च, 2023 को सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि अपराध में आईपीसी की धारा 406 और 409 को जोड़ा गया। 31 मार्च 2023 को जांच अधिकारी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर चार्जशीट जमा करने के लिए 30 दिनों का समय मांगा।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया, "शाम 5.40 बजे देखा और दायर किया गया। लागू की गई धाराओं पर विचार करते हुए जांच अधिकारी कानूनों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।"

    सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार, यदि जांच मौत, आजीवन कारावास या 10 साल के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है तो अदालत 90 दिनों तक न्यायिक हिरासत बढ़ा सकती है। अन्यथा, न्यायिक हिरासत को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि इस अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार है।

    वर्तमान मामले में एफआईआर में अभियुक्तों के खिलाफ लागू धाराएं मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल के कारावास से दंडनीय नहीं हैं। इस तरह गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना है। हालांकि, आईपीसी की धारा 409, जिसे पुलिस ने बाद में जोड़ने की मांग की, 10 साल तक के कारावास के साथ दंडनीय है।

    अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या आरोपी के खिलाफ धाराओं को जोड़ने के लिए जज को पत्र लिखने मात्र से न्यायिक हिरासत 90 दिनों तक स्वत: ही बढ़ जाती है।

    अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि चूंकि आईपीसी की धारा 406 और 409 को 60 दिन पूरे होने से पहले लागू किया गया, अभियुक्तों के पास डिफ़ॉल्ट जमानत का कोई दावा नहीं है। इसके अलावा, इन धाराओं को आकर्षित करने के लिए सामग्री पहले से ही रिकॉर्ड में है, लेकिन अनजाने में धाराओं को एफआईआर में लागू नहीं किया गया।

    अदालत ने कहा कि यह माना जाता है कि पहली रिमांड के समय सत्र अदालत ने उसके सामने पेश की गई सामग्री की जांच की और उसके आधार पर पुलिस हिरासत दी। हालांकि, नए रिमांड पेपर के बिना हिरासत नहीं बढ़ाई जा सकती।

    अदालत ने कहा कि कानून के तहत निर्धारित अवधि से अधिक की अवधि के लिए अभियुक्तों को इस मामले में बोलने के आदेश के माध्यम से हिरासत में नहीं लिया गया।

    अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की कि आरोपी आईपीसी की धारा 409 में उल्लिखित सात श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आता है। इसलिए जांच अधिकारी चार्जशीट दायर करने के लिए एक्सटेंशन की मांग नहीं कर सकता।

    अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर नहीं की गई। इस प्रकार, न्यायिक हिरासत का विस्तार करने वाला मजिस्ट्रेट फंक्टस ऑफ़िसियो बन गया और चार्जशीट दाखिल करने की निर्धारित अवधि समाप्त होते ही रिमांड को बढ़ाने की उसकी शक्ति समाप्त हो गई।

    केस नंबर- जमानत आवेदन नंबर 712/2023

    केस टाइटल- इरफान मोइउद्दीन सैय्यद व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

    जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story