पुलिस बर्बरता| गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को थानो में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया
Shahadat
12 May 2022 4:12 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पुलिस अत्याचार से निपटने के लिए नाइट विजन के साथ थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और 6 महीने तक उनके रिकॉर्ड बनाए रखने का भी निर्देश दिया।
जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस मौना भट्ट की खंडपीठ अंतर-धार्मिक जोड़े से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने गुजरात पुलिस को फटकार लगाई और संबंधित अधिकारियों को परमवीर सिंह सैनी मामले में जारी दिशा-निर्देशों को सभी पुलिस स्टेशनों को सूचित करने का निर्देश दिया।
"हम उम्मीद करते हैं कि राज्य नए गैजेट्स को स्थापित करने का कार्य पूरा करेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी जल्द से जल्द पालन करेगा।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कथित अत्याचार या पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की किसी भी घटना को कम से कम जिला प्रमुख यानी पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को सूचित किया जाना चाहिए।
हालांकि, मामला जिला न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत शिकायत के माध्यम से उचित उपाय करने की स्वतंत्रता दी। फिर भी हाईकोर्ट ने 'उम्मीद' की कि राज्य जल्द से जल्द नए गैजेट्स स्थापित करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का कार्य पूरा करेगा।
याचिकाकर्ता ने यह निर्देश दिए जाने की भी मांग की थी कि पुलिस निरीक्षक (प्रतिवादी नंबर दो) उसके बेटे को उस लड़की के साथ रिहा करे जिससे वह शादी करना चाहता था। प्रतिवादी नंबर दो की उसे हिरासत में लेने की कार्रवाई 'बिल्कुल अवैध' थी। बंदियों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक-दूसरे से शादी करने का इरादा किया और धारा 5 के तहत नोटिस जारी किया गया। हालांकि, समारोह संपन्न होने से पहले ही प्रतिवादी नंबर दो ने दोनों को पकड़ और याचिकाकर्ता को परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा पीटा गया।
बेंच ने यह भी नोट किया कि जैसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि पुलिस अधीक्षक अत्यंत गंभीरता से जांच कर रहा है, जबकि लड़की अपनी इच्छा से अपने माता-पिता के साथ जाने के लिए सहमत हो गई है। इसलिए, कोर्ट ने माना कि याचिका को बकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कॉर्पस अब अवैध हिरासत में नहीं है।
हालांकि, अदालत के समक्ष पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में पुलिस अधीक्षक को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता है।
याचिका की जांच करते हुए बेंच ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होने पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज के संरक्षण के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जांच करना उचित समझा। यह देखा गया कि कैमरा फुटेज केवल 30 दिनों की सीमित अवधि के लिए बनाए रखा गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।
बेंच ने टिप्पणी की:
"यह स्वीकार किया जाता है कि लापता लड़कियों से संबंधित मुद्दे और पुलिस द्वारा उत्पीड़न के आरोपों पर जब कार्रवाई की जाती है तो लापता व्यक्तियों के संबंध में शिकायतों को एक विशेष रिपोर्ट द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न यदि आता है तो शिकायत द्वारा बढ़ाया जाता है या पर्यवेक्षी अधिकारी या एसएचओ द्वारा उच्च प्राधिकारी के ज्ञान में लाया जाता है तो शिकायतकर्ता रेंज प्रमुख या पुलिस प्रमुख यानी महानिदेशक और महानिरीक्षक पुलिस, गृह विभाग, जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।"
हिरासत में हिंसा को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा सिस्टम लगाने के संबंध में महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा जारी किए गए। 2018 के दिशानिर्देशों पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को सप्ताह में कम से कम एक बार फुटेज की निगरानी करनी चाहिए।
परमवीर सिंह सैनी वी.एस. बलजीत सिंह और अन्य, (2021) 1 एससीसी 184 और डीके बसु ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के लिए निर्णय लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए थे:
1. सीसीटीवी कैमरे चालू रहने चाहिए और एसएचओ को तत्काल मरम्मत या प्रतिस्थापन को प्रभावी करने के लिए उपकरणों में खराबी के मामले में अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहिए। एसएचओ द्वारा सीसीटीवी डेटा का नियमित रखरखाव, डेटा का बैकअप, गलती सुधारनी चाहिए।
2. सभी एंट्री, एग्जिट पॉइंट, लॉक-अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, बरामदा, इंस्पेक्टर रूम, स्टेशन हॉल, स्टेशन कंपाउंड, वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।
3. कैमरों को नाइट विजन से लैस होना चाहिए और इसमें ऑडियो और वीडियो फुटेज होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड को 18 महीने और कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
4. उदाहरण के लिए बल का प्रयोग किया जाता है तो निवारण के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग से तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए।
5. भारत संघ ने सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डीआरआई और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और किसी भी अन्य एजेंसी के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों को लगाने का निर्देश दिया गया है, जिनके पास पूछताछ करने और गिरफ्तारी करने की शक्ति है।
केस टाइटल: वसय युनुसली अलराखाभाई बनाम गुजरात राज्य
केस नंबर: आर/एससीआर.ए/1615/2022
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